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Indore Court News: धर्म परिवर्तन का दबाव, नाबालिग से रेप, वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग के मामले में युवक को 20 साल की सजा

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Published : Aug 10, 2023, 7:56 PM IST

Indore Court News
लव जेहाद व धर्म परिवर्तन करने का दबाव, नाबालिग से रेप

इंदौर की स्पेशल कोर्ट ने पहली बार लव जेहाद और धर्म परिवर्तन की धमकी देने के मामले में सजा सुनाई. आरोपी ने नाबालिग से रेप करने के बाद निकाह करने का दबाव बनाया था. आरोपी को 20 साल की सजा के साथ ही अर्थदंड सुनाया गया है. मामला करीब 3 साल पहले का है.

इंदौर। जिला अदालत में लगने वाली स्पेशल कोर्ट ने लव जेहाद के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है. मामला सितंबर 2020 का है. मामले के अनुसार मोहम्मद शबीर के खिलाफ हातोद थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग ने घटना के साल भर बाद दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया था. नाबालिग ने पुलिस में दी शिकायत में कहा था कि उसके घर के सदस्य किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे. इसी दौरान क्षेत्र में रहने वाला शबीर घर पर आया और पानी पीने के लिए मांगा.

रेप के दौरान वीडियो बनाया : शबीर को पीड़िता ने पानी देने से इनकार कर दिया. इसी दौरान शबीर ने फिर से पानी मांगा. नाबालिग पानी लेने के लिए जब अपने घर के अंदर गई तो पीछे से शबीर भी घर के अंदर घुस गया और डरा धमका कर उसने रेप की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान शबीर ने एक वीडियो भी नाबालिग का बना लिया. इसके बाद आए दिन वह वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर रेप करता रहा. युवक ने धमकी दी कि यदि वह धर्म परिवर्तन कर उसे निकाह नहीं करेगी तो वह इस वीडियो को वायरल कर देगा.

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सबूतों के आधार पर सजा : शबीर की धमकी से नाबालिग काफी डर गई और उसने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी. इसके बाद परिजनों के साथ आकर उसने शिकायत थाने में की. हातोद पुलिस ने इस मामले में धर्मांतरण सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया. कोर्ट में पुलिस और पीड़िता ने विभिन्न तरह के बयान दिए. उसी के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर सजा के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है. साथ ही इस दौरान पीड़िता को प्रतिकार के रूप में 50 हजार रुपए देने के आदेश भी कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं. ये जानकारी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सुशीला राठौर ने दी.

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