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Indore Court : घरेलू गैस सिलेंडर व केरोसिन का व्यवसायिक उपयोग करने पर दो साल की सजा

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Published : Mar 7, 2023, 7:16 PM IST

इंदौर की जिला कोर्ट ने घरेलू गैस सिलेंडर एवं केरोसिन का व्यवसायिक उपयोग करने वाले एक आरोपी को 2 साल की सजा से दंडित किया है. बता दें कि पूरा मामला काफी सुर्खियों में रहा था. इस मामले में कोर्ट ने विभिन्न सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है.

Indore Court Punishment
घरेलू गैस सिलेंडर व केरोसिन का व्यवसायिक उपयोग करने पर दो साल की सजा

इंदौर। मामले के अनुसार अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में 2010 में अन्नपूर्णा स्वीट पर खाद्य विभाग के साथ पुलिस ने कार्रवाई की थी. कार्रवाई के दौरान अन्नपूर्णा स्वीट के कारखाने में इंडियन गैस के घरेलू सिलेंडर एवं 90 लीटर केरोसिन का व्यवसायीकरण हो रहा था. इस पर पुलिस ने खाद्य अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में आरोपी प्रकाश के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की थी. वहीं पूरा ही मामला कोर्ट के समक्ष विचाराधीन था. इस में खाद्य विभाग के अधिकारियों की गवाही के साथ ही विभिन्न तरह के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी प्रकाश को 2 वर्ष की सजा के साथ ही 2000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

इंदौर में ऐसा पहला मामला : बता दें पहली बार इंदौर में इस तरह का मामला सामने आया है. जब कोर्ट ने गैस सिलेंडर एवं केरोसिन का व्यवसायिक उपयोग करने वाले को सजा से दंडित किया है. वहीं अभियोजन अधिकारी अभिषेक जैन ने बताया कि पूरे ही मामले में कोर्ट ने विभिन्न पक्षों को सुना और उसके बाद इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाया है. मामला कोर्ट में 13 साल से विचारणीय था. कोर्ट में इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी.

हादसे में घायल युवक की मौत : पिछले दिनों इंदौर के नौलखा चौराहे पर एक के बाद एक हादसे सामने आए थे. एक महिला की मौत हो गई थी तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं बढ़ती घटनाओं को लेकर जब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन लगाया तो उन्होंने अभद्रता कर दी .इसके बाद बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि अधिकारियों के पास पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत की. बढ़ते हादसों के चलते क्षेत्रीय रहवासियों के साथ मंगलवार को क्षेत्रीय पार्षद एवं इन्दौर नगर निगम के एमाआईसी मेंबर मनीष मामा पहुंचे और पूरे ही मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न तरह की जानकारी देते हुए जल्द ही उसके निराकरण की मांग की.

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दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज : इंदौर में महिला संबंधित अपराध का ग्राफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे ही एक ताजा मामले में प्रेम प्रसंग के बाद युवक युवती ने रजामंदी से शादी की. फिर कुछ दिनों बाद युवती के ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज प्रताड़ना सहित जातिसूचक शब्दों का उपयोग कर युवती को प्रताड़ित किया जाने लगा. महिला थाने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है. इंदौर में महिला दहेज प्रताड़ना के मामलों में कई दिनों तक की काउंसलिंग के बावजूद भी कई मामलों में दहेज प्रताड़ना सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं. वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी परिवार का घर ना टूटें, इसके लिए कई बार दोनों ही पक्षों को बैठाकर काउंसलिंग की जाती है लेकिन जब कोई एक पक्ष नहीं मानता है तो उसी के बाद प्रकरण दर्ज किया जाता है. महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा का कहना है कि मामले की जांच जारी है.

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