ETV Bharat / state

Gwalior जिगरी दोस्त को कुएं में धक्का देकर मार डाला, युवक को उम्रकैद व जुर्माना

author img

By

Published : Feb 14, 2023, 4:06 PM IST

Gwalior Best friend killed by pushing him into well
Gwalior जिगरी दोस्त को कुएं में धक्का देकर मार डाला

शराब पीने के दौरान अपने जिगरी दोस्त को कुएं में धक्का देकर जान से मारने वाले एक युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी की.

Gwalior जिगरी दोस्त को कुएं में धक्का देकर मार डाला

ग्वालियर। अपने ही दोस्त को कुएं में धकेल कर मार डालने वाले युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. शराब पीने के दौरान दोस्त को कुएं में धकेल कर मार डालने की वारदात को युवक ने अंजाम दिया था. घटना करीब दो साल पुरानी है. गंभीर रूप घायल की मौत अस्पताल में घटना के 7 दिन बाद हुई थी. न्यायालय ने माना है कि दोस्ती में दगा करने वाले ऐसे व्यक्ति को रहम मिलने का अधिकार नहीं है और उसे उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है. बता दें कि जिले में ये घटना उस समय काफी चर्चित रहा था.

शराब पीने के दौरान विवाद : शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा के मुताबिक हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के कृपालु का पुरा में रहने वाले हाकिम सिंह और सुगर सिंह आपस में गहरे दोस्त थे. 8 जून 2021 को हाकिम सिंह अपने दोस्त सुघर सिंह के साथ कहीं जा रहा था. रास्ते में उसने शराब दुकान से दारू ली और उसे मोतीराम जाटव के कुएं के पास बैठकर पीने लगे. शराब खत्म होने पर हाकिम सिंह ने सुगर सिंह से और शराब लाने के लिए कहा. लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया. तब हाकिम सिंह ने अपने दोस्त को गालियां दीं और उसे नशे की हालत में ही मोतीराम जाटव के कुएं में धकेल दिया. सुघर सिंह घायल हालत में रातभर कुएं में पड़ा रहा.

MP: ताउम्र जेल में रहेगा मासूम का गुनहगार, जानिये ड्राइवर और केयरटेकर को क्यों मिली सजा

अस्पताल में उपचार के दौरान मौत : सुबह लोगों ने जब उधर से गुजरने के दौरान सुघर सिंह को कुएं में पड़ा देखा तो उसे किसी तरह निकाला गया और जयारोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने 7 दिन बाद दम तोड़ दिया. इस मामले में हाकिम सिंह के खिलाफ हस्तिनापुर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. अभियोजन की ओर से इस मामले में 16 गवाह कराए गए थे. जबकि बचाव पक्ष ने अपने समर्थन में दो गवाह न्यायालय में पेश किए थे. लेकिन अभियोजन अपने आरोप सिद्ध करने में सफल रहा और हाकिम सिंह को कोर्ट ने हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. दोष साबित होने पर हाकिम सिंह को पुलिस अभिरक्षा में केंद्रीय कारागार ग्वालियर में भेज दिया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.