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सांप्रदायिक दंगा फैलाने के आरोप में 19 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई दस- दस साल की सजा

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Published : Jul 24, 2019, 7:01 PM IST

15 जनवरी 2016 को हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान 19 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था. जिसमें उन सभी 19 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और सभी को दस-दस साल की सजा सुनाई गई.

जिला एवं सत्र न्यायालय, देवास

देवास। जिला कोर्ट ने सांप्रदायिक उपद्रव और धार्मिक स्थल में पेट्रोल बम के बरामदगी के मामले में 19 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई. 15 जनवरी 2016 को हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान 19 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था. सजा सुनने के बाद एक आरोपी की तबीयत खराब हो गई, जबकि कुछ आरोपी अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आए.

दंगा फैलाने वाले अभियुक्तों को हुई सजा
वकील अतुल पंडया ने बताया कि जनवरी 2016 को कोतवाली थाना में 19 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी. घटना में आरोपियों द्वारा आतंक फैलाने की कोशिश की गई. सर्चिंग के दौरान धार्मिक स्थल पर पेट्रोल बम भी बरामद हुए थे. जिसमें उन सभी 19 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ. इसी मामले को लेकर अपर सत्र न्यायाधीश अंचन सक्सेना ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए दस- दस साल की सश्रम सजा सुनाई.
Intro:आतंक फैलाने वाले 19 आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजाBody:देवास- जिला न्यायालय ने सांप्रदायिक उपद्रव और धार्मिक स्थल में पेट्रोल पंप की बरामद की मामले में 19 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनने के बाद एक आरोपी की तबीयत खराब हो गई जबकि कुछ आरोपी अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आए।15 जनवरी 2016 को हुए सांप्रदायिक उपद्रव के दौरान 19 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। यही नहीं सर्चिंग के दौरान एक धार्मिक स्थल से पेट्रोल बम बरामद हुए थे।देवास जिला न्यायालय में 19 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में 10-10 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनने के बाद एक आरोपी की तबीयत खराब हो गई जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया। अन्य आरोपियों को जब कोर्ट से पुलिस अपने वाहन में ले जा रही थी तब बड़ी संख्या में आरोपी के परिजन और समर्थक वहां एकत्रित हो गए थे इसी दौरान कई बार अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। एक आरोपी गाली बकता भी नजर आया इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद भीड़ को खदेड़ दिया।

बाईट 01 अतुल पंड्या (वकील बचाव पक्ष)


Conclusion:आतंक फैलाने वाले 19 आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा
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