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MP Election Commission : मध्यप्रदेश में 82 'माननीय' नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, पिछला खर्च का हिसाब नहीं देने पर चुनाव आयोग ने दी सजा

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Oct 23, 2023, 1:44 PM IST

मध्यप्रदेश विधानसभा के चुनावी रण में कई नेता अपनी चुनावी किस्मत आजमाने मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में 82 नेता चाहकर भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. दरअसल, इन नेताओं पर आयोग ने चुनाव लड़ने से रोक लगा दी है. इसकी वजह है कि इन नेताओं ने पिछली बार चुनाव लड़ने के बाद आयोग को नहीं बताया कि कितना पैसा खर्च किया है. MP Election Commission Action

MP Election Commission
मध्यप्रदेश में 82 माननीय नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में विधायक का चुनाव लड़ने वाले नेताओं के लिए चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा निर्धारित की गई है. इस बार विधायक का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकेंगे. आयोग ने चुनाव में खाने-पीने के सामान से लेकर, झंडा, बैनल, पोस्टर, टेंट के सामान, प्रचार वाहन, गाड़ियों आदि तमाम सामानों का रेट तय कर दिया है. नेताओं को चुनाव में खर्च की गई राशि की एक-एक पाई का हिसाब आयोग को देना होगा. आयोग ने इन नेताओं से चुनाव में खर्च की गई राशि का लिखित ब्यौरा कई बार मांगा, लेकिन जब इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया तो आयोग ने इन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया. MP Election Commission Action

ये है चुनाव आयोग का नियम : चुनाव लड़ने के बाद खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 ए के अंतर्गत ऐसे प्रत्याशियों को अयोग्य ठहराया जाता है. आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव में नतीजा घोषित होने के महीने भर के अंदर चुनाव में खर्च की गई राशि का हिसाब देना होगा. अगर समय सीमा में खर्च का हिसाब न दिया गया तो आयोग कुछ सालों तक चुनाव लड़ने के लिए आयोग्य घोषित कर सकता है. इसके अलावा यदि खर्च की गई राशि निर्धारित की गई 40 लाख रुपए की राशि से अधिक पाई जाती है तो जीतने पर निर्वाचन तक रद्द किया जा सकता है. MP Election Commission Action

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आयोग ने किया अयोग्य घोषित :

  • चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में खर्च का ब्यौरा न देने के चलते प्रदेश के 82 नेताओं को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया है. ये नेता अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के हैं.
  • खुरई विधानसभा के 5 प्रत्याशी अयोग्य किए गए.
  • सतना, सेमरिया और बदनावर विधानसभा से 4-4 प्रत्याशियों को अयोग्य करार दिया गया.
  • बुधनी, सिहावल, इच्छावर, जबपुर उत्तर से 3-3 प्रत्याशियों को अयोग्य किया गया.
  • कोलारस, विजयपुर, पृथ्वीपुर, नागौद, बम्हौरी, सीधी, खंडवा, सिंगरौली, रामपुर बघेलान, ग्वालियर साउथ से 2-2 प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित किया गया.
  • गंधवानी, सिरगौर, चाचौड़ा, हुजूर, देवतालाब, भांडेर, करैरा, निवाड़ी, गुना, मऊगंज, सिवनी, जतारा, चुरहट, बड़वानी, खजुराहो, धार, सीधी, मैहर, चितरंगी से एक-एक प्रत्याशी को अयोग्य घोषित किया गया. MP Election Commission Action
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