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MP में लगेगा लॉकडाउन! कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार ने दिए लॉकडाउन के संकेत

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Published : Dec 24, 2021, 3:44 PM IST

Updated : Dec 24, 2021, 4:27 PM IST

corona lockdown imposed in mp
एमपी में लगेगा लॉकडाउन

MP में कोरोना के नए मामलों में उछाल के बाद सरकार ने संकेत दिए हैं कि हालात को काबू में करने के लिए कड़े कदम उठाए जा सकते हैं. इसके लिए नाइट कर्फ्यू के बाद कंप्लीट लॉकडाउन पर भी सरकार विचार कर सकती है. लॉकडाउन से बचने के लिए सरकार अपील कर रही है कि आम लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें. जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है. साथ ही सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा.

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीज और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका के बीच सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए संकेत दिया है कि अगर हालात काबू में नहीं रहे तो राज्य में लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है. अभी तो सिर्फ रात का ही कर्फ्यू लगाया गया है. राज्य में बीते कुछ दिनों में कोरोना के मरीजों के ऑकड़े बढ़ रहे हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात को माना कि राज्य में नवंबर माह की शुरुआत में जो स्थिति थी, उससे तीन गुना मरीज वर्तमान में आए है. इसलिए एहतियाती कदम उठाए जाने के साथ जनता का सहयोग जरुरी है.

आवश्यक कदम बढ़ाने विचार कर रही सरकार

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस आए हैं, जिसमें इंदौर से 13, भोपाल से सात और जबलपुर से 5 केस शामिल हैं. वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केस 201, संक्रमण दर 0.05 फीसदी और रिकवरी रेट 98.60 फीसदी है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि कोरोना को रोकना प्राथमिकता है, इसलिए रात का कर्फ्यू लगाया गया है. रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक की अवधि के लिए कर्फ्यू लागू हो गया है. साथ ही आगे जरुरी होने पर आवश्यक कदम बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है. राज्य शासन द्वारा देश के अन्य राज्यों में तथा सीमावर्ती राज्यों कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरियेंट के पॉजिटिव केस तथा एक्टिव केस की बढ़ती संख्या और तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं.

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गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि नाईट कर्फ्यू लागू करने के साथ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब और स्टेडियम में आने वाले लोगों एवं वहां के समस्त स्टाफ के लिये भी वैक्सीन की दोनों डोज को अनिवार्य किया गया है. इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने दोनों टीके लगवा लिये हैं.

वैक्सीन के दोनों डोज लगाना जरुरी

सरकार के निर्देश हैं कि समस्त स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं को वैक्सीन के दोनों डोज लगाना जरुरी किया जाए. जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से भी वैक्सीन की दोनों डोज लगाना जरुरी है. जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगवायें गये है, उन्हें दोनों टीके लगवाने मार्केट एसोसिएशन, मॉल प्रबंधन और मेला आयोजक को सुनिश्चित करना होगा.

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राज्य में कोरोना गाइड लाइन का पालन हो, इस दिशा में सरकार सख्त हो चली है. यही कारण है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि के पालन पर जोर दिया जा रहा है. साथ ही मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुमार्ना वसूली की कार्यवाही की जाएगी.

इनपुट-आईएएनएस

Last Updated :Dec 24, 2021, 4:27 PM IST
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