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अवैध हथियारों के तस्करों को मिली 5 साल की सजा, 2017 में पुलिस ने किया था गिरफ्तार

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Published : Aug 12, 2021, 8:32 PM IST

Illegal arms smugglers sentenced to 5 years
अवैध हथियारों के तस्करों को मिली 5 साल की सजा

मार्च 2017 में हथियारों की तस्करी करते हुए गिरफ्तार हुए दो आरोपियों को भिंड जिला कोर्ट ने 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

भिंड। अवैध हथियारों का जखीरा रखने वाले 3 तस्करों को जिला कोर्ट ने 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपी साल 2017 में अवैध हथियारों का जखीरा ले जाते पकड़े गए थे. दरअसल मार्च 2017 में अटेर के सुरपुरा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी राम बाबू यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी, कि कुछ लोग अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले है.

सूचना के आधार पर जौरी कोतवाल स्कूल के पास पुलिस ने चेकिंग पोईंट लगा कर राहगीरों की जांच शुरू की थी. इसी दौरान राजस्थान रजिस्ट्रेशन वाली बाइक को रोकने के लिए नाका बंदी की, तो बाइक सवार भागने की कोशिश करने लगे. पुलिस ने तत्पर्ता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया. उनके पास से पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा मिला जब्त किया था.

आलू की बोरी में छिपा रखे थे हथियार

आरोपियों की तलाशी के दौरान बाइक पर रखे एक बोरे की चेकिंग की गई, तो उसने आलू के बीच भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा मिला. पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 सिंगल शॉट 315 बोर बंदूक, एक 12 बोर की सिंगल शॉट इकनाली बंदूक, चार 12 बोर की अधिया, दो 315 बोरी अधिया, 32 बोर की पिस्टल, दो 315 बोर के कट्टे, दो 12 बोर के कट्टे, एक पॉलिथिन में 12 बोर के दस जिंदा राउंड और दस 315 बोर के राउंड जब्त किए.

जब पुलिसकर्मी ने आरोपियों से हथियार रखने का लायसेंस मांगो तो आरोपियों ने लाइसेंस नहीं बताया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मोहरसिंह निवासी धौलपुर और मानसिंह कुशवाह को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया और न्यायालय के समक्ष पेश किया था.

कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा

लंबे समय तक चले इस केस में आखिर विशेष न्यायाधीश दिलीप कुमार गुप्ता ने आरोपियों पर लगी धाराओं में डकैती के लिए पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास और आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत तीन-तीन साल का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया है.

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