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आसाराम गुरुकुल में युवक की मौत, संचालिका पर मामला दर्ज, जाएंगी जेल ये है पूरा मामला...

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Published : Feb 21, 2022, 10:21 AM IST

छिंदवाड़ा के आसाराम गुरुकुल की निदेशक के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया है. गुरुकुल में बिना अनुमति के बॉयलर लगाया गया, जिसके खराब होने पर उसे अयोग्य व्यक्ति से सुधरवाने की कोशिश की गई. सुधार करने के दौरान अचानक बॉयलर फटा और इसकी चपेट में आने से युवक की मौके पर मौत हो गई और किचन में काम कर रही चार महिलाएं घायल हुईं.

Youth dies due to boiler explosion in Asaram Gurukul
आसाराम गुरुकुल में बॉयलर फटने से युवक की मौत

छिंदवाड़ा। आसाराम गुरुकुल में बॉयलर फटने से एक टेक्नीशियन की मौत हो जाने के मामले में पुलिस ने गुरुकुल की संचालिका पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. 14 जनवरी 2022 को परासिया रोड स्थित आसाराम गुरुकुल में रसोईघर का बॉयलर फटने से एक टेक्नीशियन की मौत हो गई थी. जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने आसाराम गुरुकुल की निदेशक दर्शना खट्टर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया है कि गुरुकुल के किचन में लगा बॉयलर सुधारने राजस्थान से एक युवक आया था. 14 जनवरी को युवक बॉयलर का सुधार कार्य कर रहा था, इस दौरान अचानक बॉयलर फटा और इसकी चपेट में आने से युवक की मौके पर मौत हो गई. जबकि किचन में काम कर रही चार महिलाएं घायल हुईं.

गुरुकुल संचालिका दर्शना खट्टर पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज

बिना अनुमति के लगाया बॉयलर

पुलिस ने मामले की छानबीन की तो गुरुकुल प्रबंधन की कई लापरवाही सामने आईं. प्रबंधन ने बॉयलर लगाने की अनुमति नहीं ली थी. इतना ही नहीं, उसे सुधारने के लिए अयोग्य व्यक्ति को बुलाया गया था जिसके चलते हादसा हो गया. जांच के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आसाराम गुरुकुल की निदेशक दर्शना खट्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया है.

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60 साल की संचालिका पर मामला दर्ज

सीएसपी मोती लाल कुशवाह ने बताया कि बॉयलर लगाने के लिए आसाराम गुरुकुल ने किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली थी. बिना अनुमति के बॉयलर लगाया और उसका परिचालन भी किया. बॉयलर को सुधारने के लिए बिना योग्यता वाले व्यक्ति को बुलाकर, उससे काम लेना भी बड़ी लापरवाही है. बायलर स्थापना के बॉयलर अधिनियम 1923 के तहत अनुमति लेने की आवश्यकता होती है. जो नहीं ली गई और टेक्नीशियन के पास बॉयलर वेंडर प्रमाण पत्र भी नहीं था. इसलिए संचालिका के खिलाफ धारा 304 A, IPC 23, 24, की धाराओं में मामला दर्ज किया है.

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