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हनी ट्रैप मामले में आया नया मोड़, आरोपी महिलाओं की जमानत रोकने हाईकोर्ट में दायर करेंगे याचिका

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Published : Sep 22, 2019, 2:52 AM IST

Updated : Sep 22, 2019, 3:49 AM IST

इंदौर के वरिष्ठ वकील मनोहर दलाल का आरोप है कि हनीट्रैप जैसे संवेदनशील मामले में पुलिस साक्ष्यों को नष्ट किए जाने जैसे फैसले कर रही है. वहीं आरोपी को ही फरियादी बना रही है. ऐसे में यदि आरोपी महिलाओं को जमानत मिल गई तो वह इस मामले में लिप्त बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करेंगी.

इंदौर कोर्ट

इंदौर। हनी ट्रैप मामले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं. लगातार सामने आ रही पुलिस की संदिग्ध भूमिका के चलेत इंदौर में मामले की आरोपी चारों महिलाओं की जमानत रोकने के लिए हाइकोर्ट में जमानित याचिका दायर की जा रही है.

इंदौर के वरिष्ठ वकील मनोहर दलाल का आरोप है कि हनीट्रैप जैसे संवेदनशील मामले में पुलिस साक्ष्यों को नष्ट किए जाने जैसे फैसले कर रही है. वहीं आरोपी को ही फरियादी बना रही है. ऐसे में यदि आरोपी महिलाओं को जमानत मिल गई तो वह इस मामले में लिप्त बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करेंगी. दरअसल, हनी ट्रैप मामले में करीब 1हजार वीडियो और 90 सीडी मिलने की सूचना के बावजूद पुलिस द्वारा तमाम साक्ष्यों को बिना पंचनामा बनाएं, एफएसएल टीम के पास जांच के लिए भेजने के चलते इंदौर पुलिस पर उंगलिया उठना शुरू हो गई है.

हाईकोर्ट में दायर होगी याचिका

ऐसे में आशंका है की इन सीडी और साक्ष्यों में गड़बड़ी ना कर दी जाए. वकील मनोहर दलाल का कहना है कि पुलिस ने जिस लड़की की उम्र 18 साल बताई है, अगर वह 2 साल से हनी ट्रैप के धंधे में लिप्त है. तो नाबालिग का शोषण करने के मामले में पास्को एक्ट के तहत हरभजन सिंह जैसे अधिकारी को भी अपराधी बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हरभजन सिंह जैसे फरियादी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी अपराधी इसलिए बनाया जाना चाहिए. क्योंकि उसने लाखों रुपए इन महिलाओं को दिए, जो ब्लैक मनी थी.

उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में राजनेताओं से लेकर आईएएस और सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य प्रशासनिक अधिकारी भी लिप्त हैं. इसलिए हरभजन सिंह को फरियादी बनाकर दर्ज किया गया है. ऐसे में आशंका है कि इंदौर पुलिस साथियों के साथ गड़बड़ कर सकती है. अब इस मामले की जांच राज्य सरकार से लेकर सीबीआई को सौंपी जाने की याचिका सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट में लगाई जाएगी. इसके अलावा आरोपी महिलाओं की जमानत ना हो इसलिए भी आपत्ती कोर्ट के सामने दर्ज कराई जाएगी.

Intro:हनी ट्रैप मामले में लगातार सामने आ रही है पुलिस की संदिग्ध भूमिका के चलते अब इंदौर में इस घटनाक्रम की आरोपी चारों महिलाओं की जमानत रोकने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा रही है, दरअसल इंदौर के वरिष्ठ वकील मनोहर दलाल का आरोप है कि हनीट्रैप जैसे संवेदनशील मामले में पुलिस साक्ष्यों को नष्ट किए जाने जैसे फैसले कर रही है वही आरोपी को ही फरियादी बना रही है ऐसे में यदि आरोपी महिलाओं को जमानत मिल गई तो वह इस मामले में लिप्त बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करेंगी


Body:हनी ट्रैप मामले में करीब 1000 वीडियो और 90 सीडी मिलने की सूचना के बावजूद पुलिस द्वारा तमाम साक्ष्यों को बिना पंचनामा बनाएं एफएसएल टीम के पास जांच के लिए भेजने के कारण इंदौर पुलिस की जांच पर उंगलियां उठना शुरू हो गई है दरअसल इंदौर के वरिष्ठ वकील मनोहर दलाल मैं आरोप लगाया है की पुलिस ने जिस मोनिका की उम्र 18 साल बताई है यदि वह 2 साल से हनी ट्रैप के धंधे में लिप्त है तो नाबालिक का शोषण करने के मामले में पास्को एक्ट के तहत हरभजन सिंह जैसे अधिकारी को भी अपराधी बनाया जाने चाहिए, मनोहर दलाल ने दावा किया की हनी ट्रैप के मामले में आरोपी महिलाओं के पास से 1000 से ज्यादा वीडियो क्लिपिंग और 90 से ज्यादा सीडी जबकि गई है लेकिन पंचनामा बनाने से पहले ही उन्हें एफएसएल जांच के लिए भेज दिया गया ऐसे में आशंका है की इन सीडी और साक्ष्यों में गड़बड़ कर दी जाए उन्होंने कहा हरभजन सिंह जैसे फरियादी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी अपराधी इसलिए बनाया जाना चाहिए क्योंकि हरभजन सिंह ने जो लाखों रुपए इन महिलाओं को दिए वह ब्लैक मनी थी इस सब के बावजूद भी क्योंकि पूरे प्रकरण में राजनेताओं से लेकर आईएएस और सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य प्रशासनिक अधिकारी भी लिप्त हैं इसलिए पूरे मामले में मात्र एक केस हरभजन सिंह को फरियादी बनाकर दर्ज किया गया है ऐसे में आशंका है कि इंदौर पुलिस साथियों के साथ गड़बड़ कर सकती है और यदि आरोपी महिलाओं को जमानत का लाभ मिल गया तो यह बाहर आकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर इस केस में भी हस्तक्षेप करेंगी लिहाजा अब इस मामले की जांच राज्य सरकार से लेकर सीबीआई को सौंपी जाने की याचिका सोमवार को इंदौर हाई कोर्ट में लगाई जाएगी इसके अलावा आरोपी महिलाओं की जमानत ना हो इसलिए भी आपत्ती कोर्ट के सामने दर्ज कराई जाएगी


Conclusion:बाइट मनोहर दलाल वरिष्ठ वकील इंदौर


खबर में हनी ट्रैप के फाइल विजुअल का उपयोग कर लेवे
Last Updated :Sep 22, 2019, 3:49 AM IST
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