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झारखंड के डीजीपी मामले में SC में सुनवाई, कोर्ट ने याचिका की खारिज, एमवी राव ही रहेंगे डीजीपी

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Published : Aug 19, 2020, 1:30 PM IST

Updated : Aug 19, 2020, 2:22 PM IST

Supreme quorum dismisses plea in Jharkhand DGP case
डीजीपी एमवी राव

डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह सर्विस मैटर से जुड़ा मामला है. इसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता.

नई दिल्ली: झारखंड के डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह सर्विस मैटर से जुडा मामला है. इसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता.

प्रह्लाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती दी थी. इस मामले में बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में 15 मिनट बहस चली. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका को निष्पादित किया.

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बता दें कि 13 मार्च को राज्य सरकार ने पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे का तबादला कर दिया था. उनकी जगह एमवी राव को डीजीपी बनाया गया. जिसके बाद से विपक्षी नेता इस ताबदले पर आपत्ति जता रहे थे.

Last Updated :Aug 19, 2020, 2:22 PM IST
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