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रोहतकः नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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Published : Dec 22, 2022, 7:46 PM IST

Rohtak Court sentenced accused
रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा

रोहतक में नाबालिग से रेप के दोषी (Rohtak Court sentenced accused of rape) को कोर्ट ने 20 साल की कैद की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है. दोषी ने 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

रोहतक: एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की मासूम लड़की का अपहरण कर (Rape case with minor in Rohtak) रेप के दोषी को गुरूवार को 20 साल कैद और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि मई 2021 में कलानौर क्षेत्र से सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की मासूम अचानक घर से लापता हो गई थी.

इस संबंध में कलानौर पुलिस स्टेशन में अपहरण का केस दर्ज किया गया था. बाद में पुलिस ने मासूम को नजदीक के एक मकान से बरामद किया था. पुलिस ने आरोपी हितेश को काबू कर लिया था. यह यहा पर अपनी बहन की ससुराल आया हुआ था. पुलिस स्टेशन में अपहरण के अलावा रेप और पॉक्सो एक्ट के (Rohtak Court sentenced accused of rape) तहत भी धारा जोड़ दी गई.

इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया. इसी मामले में एडिशनल सेशन जज ने हितेश को दोषी करार दिया है. उसे आईपीसी की धारा 376एबी और 6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 साल की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माना साथ ही धारा 366 व 365 में 3-3 साल की कैद व एक-एक हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है.

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सभी सजा एक साथ चलेंगी. उधर, बचाव पक्ष के वकील प्रवीण फोगाट का कहना है कि इस मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की जाएगी. वे रोहतक कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन कई तथ्यों को अनदेखा भी किया गया है, लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

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