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हरियाणा सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को दी राहत, बढ़ाई एक साल की मान्यता

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Published : Nov 8, 2019, 4:38 PM IST

सरकार ने अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को राहत देते हुए उनकी एक साल की मान्यता बढ़ा दी है. साथ ही सरकार ने सभी स्कूलों को एक साल के अंदर-अंदर ही सरकार की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए कहा है.

Increased recognition of haryana schools

भिवानी: पूरे प्रदेश में अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को राहत देते हुए हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर सत्र 2019-20 तक मान्यता बढ़ा दी है. हरियाणा सरकार द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को ध्यान में रखते हुए अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एक वर्ष का समय और दिया गया है.

अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों की बढ़ी मान्यता
बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह ने बताया कि अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल एक साल के अंदर-अंदर बोर्ड और सरकार की सभी शर्तों को पूरा करें. उन्होंने बताया कि सरकार ने मामले में राहत देने का काम किया है. अब ऐसे स्कूल बिना लेट फीस और जुर्माने के राशि जमा करवा सकेंगे.

जानकारी देते बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह

बोर्ड की सूची में शुमार 914 स्कूल
बता दें कि आदेश जारी होने के बाद बिना विलंब शुल्क के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा. ऐसे में अस्थाई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार अब एक साल के लिए हट गई है. इनमें 914 स्कूल बोर्ड की सूची में शुमार हैं.

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बोर्ड जारी करेगा एनरोलमैंट पोर्टल
एक साल के लिए बच्चे इन स्कूलों में बिना किसी भय के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. जल्द ही बोर्ड द्वारा एनरोलमैंट पोर्टल जारी कर दिया जाएगा. ये भी बता दें कि उन्हीं स्कूलों को राहत दी गई है, जो पहले से ही बोर्ड से अस्थाई तौर पर मान्यता प्राप्त थे.

Intro:रिपोर्ट इन्द्रवेश भिवानी
दिनांक 8 नवंबर।
सरकार ने निजी स्कूलों को दी एक साल की राहत
अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को ही दी राहत
मौजूदा सत्र में दी राहत, पत्र किया जारी
बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह ने की पुष्टि
पूरे प्रदेश में अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को राहत देते हुए हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर सत्र 2019-20 तक मान्यता बढ़ाई है। हरियाणा सरकार द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को ध्यान में रखते हुये अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एक वर्ष का समय और दिया है।
Body: बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह ने बताया कि अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल एक वर्ष के अंदर-अंदर बोर्ड व सरकार की सभी शर्तों को पूरा करें। उन्होंने बताया कि सरकार ने मामले में राहत देने का काम किया है अब ऐसे स्कूल बिना लेट फ़ीस व जुर्माने के राशि जमा करवा सकेंगे।
Conclusion:बता दें कि आदेश जारी होने के बाद बिना विलंब शुल्क के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। ऐसे में अस्थाई स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार अब एक साल के लिए हटी है। इनमें 914 स्कूल बोर्ड की सूची में शुमार हैं। एक साल के लिए बच्चे इन स्कूलों में बिना किसी भय के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही बोर्ड द्वारा एनरोलमैंट पोर्टल जारी कर दिया जाएगा। ये भी बता दें कि उन्हीं स्कूलों को राहत दी गई है जो पहले से ही बोर्ड से अस्थाई तौर पर मान्यता प्राप्त थे।
बाईट : डॉ. जगबीर सिंह चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्ष बोर्ड।
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