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Mundaka fire case: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी मनीष लाकड़ा की जमानत याचिका पर पुलिस को भेजा नोटिस

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Published : Feb 3, 2023, 10:31 PM IST

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मुंडका अग्निकांड के मामले में आरोपी और बिल्डिंग इमारत मनीष लाकड़ा की जमानत याचिका को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा गया है. ट्रायल कोर्ट ने पिछले महीने ही उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था. मनीष पिछले साल मई से ही पुलिस हिरासत में है.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंडका अग्निकांड का आरोपी और बिल्डिंग मालिक मनीष लाकड़ा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है. पिछले साल मई में हुए इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई थी. जस्टिस योगेश खन्ना ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए इसका जवाब देने का निर्देश दिया है. मामले पर सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख को सूचीबद्ध किया गया है. इस दिन इसके दो अन्य आरोपी हरीश और वरुण गोयल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी.

आरोपी मनीष लाकड़ा ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ट्रायल कोर्ट ने पिछले महीने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था. लाकड़ा की तरफ से एडवोकेट प्रदीप कुमार आर्य और एडवोकेट कपिल ढ़ाका ने याचिका दायर की है. एडवोकेट आर्य ने तर्क दिया कि यह आईपीसी की धारा 304 (लापरवाही के कारण मौत) का मामला है. इसके बावजूद, दिल्ली पुलिस ने धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) को लागू किया है. उन्होंने भोपाल कांड में यूनियन कार्बाइड के मामले का संदर्भ दिया, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आईपीसी की धारा 304ए का मामला बताया था.

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याचिकाकर्ता ने मामले में चार्जशीट दाखिल न करने पर जमानत के लिए अर्जी दी थी. उसकी याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले साल 6 अगस्त को खारिज कर दिया था. दिल्ली के मुंडका इलाके में पिछले साल 13 मई को एक इमारत में आग लग गई थी, जिसमें 27 लोग मारे गए थे. मुंडका पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 308, 304, 120बी और 34 के तहत 14 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोपी को 15 मई को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया था. इसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. 15 मई के बाद से आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में बंद है.

(इनपुट- ANI)

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