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नोएडाः 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी चाचा को 20 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

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Published : Jan 23, 2023, 10:33 PM IST

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ग्रेटर नोएडा जिला न्यायालय ने 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में चाचा को दोषी मानते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है. पीड़िता की मां ने 31 मई 2021 को सूरजपुर थाने में पुलिस से मामले की शिकायत की थी.

नई दिल्लीः ग्रेटर नोएडा जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुलंदशहर निवासी आशु को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सेकंड चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने आरोपी को यह सजा सुनाई है.

अभियोजन अधिकारी चवन पाल भाटी और नीतू विश्नोई ने बताया कि 31 मई 2021 को सूरजपुर थाने में पीड़िता की मां ने पुलिस से मामले की शिकायत की. शिकायत में बताया कि वह मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले हैं और सूरजपुर कस्बे में किराए के मकान में रहते हैं. यहां पर वह मजदूरी (बेलदारी) का काम करते हैं. उन्होंने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह और उसके पति सुबह 8 बजे काम पर गए थे और अपनी 10 वर्षीय बेटी को कमरे में छोड़ गए. उनके कमरे के बराबर में उन्हीं के गांव का आंसू भी रहता था, जो पीड़िता का रिश्ते में चाचा लगता था. उसने नाबालिग बच्ची से जबरन दुकर्म की घटना को अंजाम दिया और पीड़िता को किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

पीड़िता के माता-पिता जब शाम को छह बजे घर लौटे तो नाबालिग ने आपबीती उनको बताई, जिसके बाद उन्होंने सूरजपुर पुलिस से मामले की शिकायत की. सूरजपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की गई.

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जिला न्यायालय सूरजपुर में मामले की सुनवाई के दौरान 8 गवाह पेश किए गए. वहीं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी आशु को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं जिला कारागार में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी.

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