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Delhi Violence: जामिया हिंसा के एक मामले में शरजील इमाम को मिली जमानत

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Published : Dec 9, 2021, 8:16 PM IST

जामिया हिंसा के एक मामले में शरजील इमाम को जमानत मिल गई है. गुरुवार को साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को 25 हजार के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया.

शरजील इमाम को मिली जमानत
शरजील इमाम को मिली जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दिसंबर 2019 में जामिया हिंसा के आरोपी शरजील इमाम को एक मामले में जमानत दे दी है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने जमानत देने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि शरजील इमाम को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया. इसलिए वो जमानत का हकदार हैं. कोर्ट ने शरजील इमाम को 25 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. शरजील इमाम के खिलाफ 13 और 14 दिसंबर 2019 को जामिया यूनिवर्सिटी में हिंसा करने का आरोप है.

इस मामले में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120बी के तहत FIR दर्ज की गई है.

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बता दें कि साकेत कोर्ट ने 22 अक्टूबर को एक दूसरे मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. एडिशनल सेशंस जज अनुज अग्रवाल ने कहा था कि शरजील इमाम के भाषण विभाजनकारी थे जो समाज में शांति और सौहार्द्र को प्रभावित करने वाले थे. इस फैसले को शरजील इमाम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.


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शरजील इमाम को 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ UAPA के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था.

शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी. इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया. यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा. बता दें कि शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था.

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