नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को अनुमति दी है कि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले की आरोपी चित्रा रामकृष्ण की हैंडराइटिंग के सैंपल एकत्र करे. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने सीबीआई की अर्जी पर ये आदेश दिया.
कोर्ट ने साेमवार काे चित्रा रामकृष्ण की न्यायिक हिरासत 11 अप्रैल तक बढ़ाने के आदेश दिये. आज चित्रा की न्यायिक हिरासत ख्त्म हो रही थी जिसके बाद सीबीआई ने उसे कोर्ट में पेश किया था. आज हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि जांच अहम मोड़ पर है और वो कई डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रहे हैं.
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26 मार्च को कोर्ट ने चित्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था. 14 मार्च को कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. सीबीआई ने चित्रा रामकृष्णा को छह मार्च को गिरफ्तार किया था, इसके पहले 5 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चित्रा रामकृष्ण की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 24 मार्च को कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.