ETV Bharat / city

सागर धनखड़ हत्या मामलाः आरोपी गौरव को 12वीं की परीक्षा देने के लिए मिली कस्टडी पेरोल

author img

By

Published : Nov 18, 2021, 7:03 PM IST

रोहिणी कोर्ट (Rohini Court ) में रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले (Sagar Dhankhar murder case) के आरोपी गौरव को परीक्षा के लिये कस्टडी पेरोल देने (Accused Gaurav got custody parole) के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि 12वीं की परीक्षा के लिये गौरव को पेरोल दी जानी चाहिए.

सागर धनखड़ हत्या मामला
सागर धनखड़ हत्या मामला

नई दिल्लीः रोहिणी कोर्ट (Rohini Court ) ने रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले (Sagar Dhankhar murder case) के आरोपी गौरव को 12वीं की परीक्षा देने के लिए कस्टडी पेरोल (Accused Gaurav got custody parole) देने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज शिवाजी आनंद ने ये आदेश दिया.



सुनवाई के दौरान गौरव की ओर से पेश वकील सुमित शौकीन ने कहा कि गौरव ओपन स्कूलिंग के जरिये 12वीं में पढ़ता है. उसकी परीक्षा 20 नवंबर से शुरु होकर 10 दिसंबर को खत्म हो रही है. उन्होंने गौरव की परीक्षा के लिए जारी हॉल टिकट भी कोर्ट को सौंपे. हॉल टिकट के मुताबिक, गौरव की परीक्षा नवंबर में 20 और 29 तारीख को, जबकि दिसंबर में 1, 6 और 10 तारीख को होने वाली है. परीक्षा का सेंटर हरियाणा के झज्जर के एक स्कूल में है.

ये भी पढ़ें-मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब

दिल्ली पुलिस ने गौरव की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को दूसरे राज्य में परीक्षा दिलवाने जाना है, जिससे अतिरिक्त खर्चे का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि आरोपी के साथ एक एस्कॉर्ट टीम को भी जाना होगा. इस पर गौरव के वकील ने कहा कि परीक्षा दिलवाने के लिए वो बीस हजार रुपये का खर्च देने को भी तैयार हैं. बाकी राज्य सरकार खर्च करे. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को परीक्षा की तिथियों पर दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक कस्टडी पेरोल के तहत परीक्षा देने की अनुमति दी.

इस मामले में दिल्ली पुलिस (delhi police) की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर कोर्ट पर 20 नवंबर को सुनवाई करने वाला है. दिल्ली पुलिस ने सागर धनखड़ की हत्या के मामले में 17 को आरोपी बनाया है. पहली चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया था. दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार (Sushil Kumar ) को मुख्य आरोपी बताया है. पांच सितंबर को कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. पिछले 29 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले के एक और आरोपी अनिरुद्ध दहिया की जमानत याचिका को खारिज भी कर दिया था.

चार अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया था कि क्राइम ब्रांच जल्द ही पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी. छह अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. पिछले दो अगस्त को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. क्राइम ब्रांच ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल किया है. पिछले 23 मई को सुबह दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था. रोहिणी कोर्ट ने पिछले 15 मई को सुशील पहलवान समेत नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. दिल्ली पुलिस ने सुशील पहलवान पर एक लाख रुपये के इनाम की भी घोषणा की थी.



आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में चार और पांच मई की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी. चार्जशीट में कहा गया है कि अनिरुद्ध दहिया एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान है और उसके पिता भी पहलवान थे. दहिया को 10 जून को गिरफ्तार किया गया था.

विश्वसनीय खबरों के लिये करें ईटीवी भारत एप डाउनलोड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.