नई दिल्ली: वीवीपीएटी पर्चियों वाली ईवीएम से ही दिल्ली नगर निगम का चुनाव कराने की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग और दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने इस मसले पर निर्वाचन आयोग और दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के अलग-अलग रुख को देखते हुए ये बताने को कहा कि एम-2 ईवीएम वीवीपीएटी पर्चियों के लायक हैं कि नहीं.
गुरुवार काे सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि एम-2 ईवीएम में वीवीपीएटी का इस्तेमाल हो सकता है जबकि दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि नहीं. इस पर कोर्ट ने दोनों से इस बाबत विस्तृत हलफमाना दाखिल कर ये बताने को कहा कि एम-2 ईवीएम में वीवीपीएटी का इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं. 11 मार्च को कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा था कि क्या दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग को दिल्ली के आगामी नगर निगम चुनावों के लिए वीवीपीएटी पर्चियों वाली ईवीएम उपलब्ध करा सकते हैं. सुनवाई के दौरान दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा था कि उसे वीवीपीएटी पर्चियों वाली ईवीएम का इस्तेमाल करने में कोई एतराज नहीं है. तब कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा था कि क्या वो वीवीपीएटी पर्चियों वाली ईवीएम उपलब्ध करा सकता है.
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याचिका आम आदमी पार्टी की ओर से विधायक सौरभ भारद्वाज ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि बिना वीवीपीएटी पर्चियों वाली ईवीएम से दिल्ली का नगर निगम चुनाव कराना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि बिना वीवीपीएटी पर्चियों के ईवीएम की निष्पक्षता संदेह से परे नहीं हो सकता है. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को पिछले सात मार्च को दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग से मिले जवाब में पता चला कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बिना वीवीपीएटी पर्चियों वाली एम-2 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा. दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग का ये फैसला गैरकानूनी और मनमाना है.