नई दिल्ली : कोविड-19 महामारी के चलते माता-पिता या दोनों अभिभावकों को खो चुके छात्र-छात्राओं के लिए राहत की खबर है. दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी किया गया है. जारी किए गए सर्कुलर में सरकार ने सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऐसे छात्रों की स्कूल में पढ़ाई जारी रखी जाए. ऐसे छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए.
दिल्ली शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर के मुताबिक, 20 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 या किसी अन्य कारण से अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के संबंध में सभी जिला उप शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया है. सर्कुलर में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे किसी भी बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए. साथ ही कहा गया है कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई उसी स्कूल में ही जारी रखी जाए. अगर वह डीडीए या सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित हैं तो बिना किसी ड्रा ऑफ लॉट के अनाथ छात्रों की पढ़ाई जारी रखनी होगी.
ये भी पढ़ें- सरकारी स्कूलों में 11वीं क्लास में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू, दो चरण की होगी प्रक्रिया
ये भी पढ़ें- दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 23 अगस्त तक वैक्सीन लगवा चुके शिक्षकों का मांगा रिकॉर्ड
इसके अलावा अन्य स्कूलों को दिल्ली शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर के मुताबिक बच्चों की आगे की पढ़ाई EWS/DG Category के तहत जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कहा है कि ऐसे बच्चों की क्लास 8 की पढ़ाई के बाद उन्हें दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में एडमिशन दे दिया जाएगा.