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स्कूलों को खोलने को लेकर DDMA ने जारी किया दिशा निर्देश

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Published : Aug 30, 2021, 8:00 PM IST

राजधानी दिल्ली में 1 सितंबर स्कूल खोलने को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. सोमवार को DDMA ने स्कूल खोलने के संबंध में स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं. DDMA के दिशा निर्देशानुसार एक बार में 50 फीसदी छात्रों को ही स्कूल बुलाया जा सकता है. सके अलावा कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों को स्कूल या कॉलेज आने के लिए मनाही होगी.

school reopen news in delhi
school reopen news in delhi

नई दिल्ली : दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के मुताबिक 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे. इसके अलावा 8 सितंबर से छठी से आठवीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है. सीमित छात्रों को ही स्कूल आने की अनुमति दी गई है.


दिशा-निर्देश में कहा गया है कि एक बार में 50 फीसदी छात्रों को ही स्कूल बुलाया जा सकता है. समय सारणी इस तरह से तैयार की जाए कि क्लास, लंच या खेल के मैदान में छात्रों की भीड़ इकट्ठा ना हो. किसी भी आपात स्थिति के लिए स्कूल और कॉलेज में क्वॉरेंटाइन रूम बनाने होंगे. इसके अलावा कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों को स्कूल या कॉलेज आने के लिए मनाही होगी.

आदेश की कॉपी
आदेश की कॉपी

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बता दें कि 1 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है. इसके तहत 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं और 8 सितंबर से छठवीं से आठवीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे. सरकार ने यह फैसला कोविड-19 की स्थिति में आ रहे सुधार को देखते हुए लिया है. इससे पहले सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ रहे छात्रों को काउंसलिंग, एडमिशन सहित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्कूल आने की अनुमति दी थी.

आदेश की कॉपी
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DDMA के जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. स्कूल, कॉलेज, बाजार या किसी भी अन्य जगह पर कोविड-19 के नियम का उल्लंघन होते हुए पाए जाने पर उसे बंद कर दिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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