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MP/MLA के खिलाफ लंबित मामले की शीघ्र सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट सहमत

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Published : Apr 8, 2022, 12:54 PM IST

Updated : Apr 8, 2022, 5:15 PM IST

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर 15 अप्रैल के बाद सुनवाई के लिए तैयार हो गया, जिसमें सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई और सीबीआई तथा अन्य एजेंसियों से त्वरित जांच की मांग की गई है. एक रिपोर्ट के अनुसार संसद सदस्यों और विधान सभा/परिषद के सदस्यों के खिलाफ कुल 4,984 मामले लंबित हैं, जिनमें से 1,899 मामले पांच साल से अधिक पुराने हैं.

सुप्रीम कोर्ट
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नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर 15 अप्रैल के बाद सुनवाई के लिए तैयार हो गया, जिसमें सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई और सीबीआई तथा अन्य एजेंसियों से त्वरित जांच की मांग की गई है. मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ से वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र विजय हंसरिया ने आग्रह किया कि याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है क्योंकि राजनेताओं के त्वरित परीक्षण पर शीर्ष अदालत के विभिन्न निर्देशों के बावजूद पिछले पांच सालों में लगभग 2000 मामलों की सुनवाई लंबित है.

शुरुआत में, हंसारिया ने एक तत्काल अंतरिम आदेश की मांग करते हुए कहा कि देश में सांसदों के खिलाफ मुकदमे की लंबित 16 वीं रिपोर्ट दायर की गई है और इसके अनुसार, निचली अदालतों में कई आपराधिक मामले लंबित हैं. बाहर वे सालों इंतजार कर सकते हैं. कोई बात नहीं लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है और आप सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करते हैं, तो यह (मामला) बहुत जरूरी हो जाएगा, बेंच ने कहा जिसमें जस्टिस कृष्णा मुरारी और हेमा कोहली भी शामिल हैं. यह एक जनहित याचिका (PIL) है. हमने कुछ आदेश भी पारित किए हैं. अब यह हो रहा है. कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें. समस्या यह है कि न्यायाधीशों को उपलब्ध होना है. अगर मैं इस मामले के लिए एक विशेष पीठ का गठन करता हूं तो मैं दो पीठों को परेशान करूंगा. क्या मैं शुक्रवार को दो बेंचों को डिस्टर्ब कर सकता हूं? सीजेआई ने पूछा.

वकील स्नेहा कलिता की सहायता से न्याय मित्र द्वारा आग्रह किए जाने के बाद सीजेआई 15 अप्रैल के बाद याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गए. पीठ ने कहा, इस बीच, वह कुछ उच्च न्यायालयों के कुछ अंतरिम आवेदनों को अनुमति दे सकती है, जिसमें विभिन्न आधारों पर सांसदों के खिलाफ सुनवाई कर रहे कुछ विशेष न्यायाधीशों के स्थानांतरण की मांग की गई है. इससे पहले, पीठ ने 9 फरवरी को जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी. हंसारिया ने कहा कि मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों और एमएलसी के खिलाफ लंबित मामलों का विवरण देने वाली एक ताजा रिपोर्ट अदालत में दायर की गई है और लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए तत्काल, कड़े कदमों की आवश्यकता है.

हालिया रिपोर्ट के अनुसार, संसद सदस्यों और विधान सभा/परिषद के सदस्यों के खिलाफ कुल 4,984 मामले लंबित हैं, जिनमें से 1,899 मामले पांच साल से अधिक पुराने हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2018 तक लंबित मामलों की कुल संख्या 4,110 थी; और अक्टूबर 2020 तक यह 4,859 था. 4 दिसंबर 2018 के बाद 2,775 मामलों के निपटारे के बाद भी सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामले 4,122 से बढ़कर 4,984 हो गए हैं. इससे पता चलता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक लोग संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर कब्जा कर रहे हैं. अधिवक्ता कलिता के माध्यम से दायर रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबित आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए तत्काल और कड़े कदम उठाने की अत्यधिक आवश्यकता है.

उच्चतम न्यायालय समय-समय पर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर कई निर्देश पारित करती रही है ताकि सांसदों के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई और सीबीआई और अन्य एजेंसियों द्वारा त्वरित जांच सुनिश्चित की जा सके. हंसारिया ने कहा कि उच्च न्यायालयों द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि कुछ राज्यों में विशेष अदालतों का गठन किया गया है, जबकि अन्य में, संबंधित क्षेत्राधिकार की अदालतें समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुसार परीक्षण कर रही हैं.

नवंबर 24, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा था कि वह सांसदों से जुड़े मामूली अपराधों की सुनवाई के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थापित करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करे और अपराधों की गंभीरता के आधार पर सत्र या मजिस्ट्रेट अदालतों को मामलों का आवंटन सुनिश्चित करे. उत्तर प्रदेश में ऐसी अदालतों की स्थापना न करना उसके आदेशों की गलत व्याख्या पर आधारित था. शीर्ष अदालत ने मामूली अपराधों में सांसदों पर मुकदमा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश में विशेष मजिस्ट्रेट अदालतों की स्थापना नहीं करने पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि उच्च न्यायालय द्वारा 16 अगस्त, 2019 को जारी अधिसूचना उसके निर्देशों के स्पष्ट गलत अर्थ पर आधारित थी.

यह आदेश कानूनी सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर आया था कि क्या सांसदों के खिलाफ मजिस्ट्रियल अदालतों द्वारा विचारणीय छोटे अपराधों पर एक सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष अदालत के समक्ष मुकदमा चलाया जा सकता है जो एक न्यायिक मजिस्ट्रेट से वरिष्ठ है.

Last Updated :Apr 8, 2022, 5:15 PM IST
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