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पहलू खां मॉब लिंचिंग मामला : राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ जारी किया वारंट

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Published : Sep 6, 2021, 8:51 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खां केस में बरी किए गए 6 लोगों को जमानती वारंट से तलब किया है. कोर्ट ने यह आदेश पहलू खां के बेटे व राज्य सरकार की याचिका पर दिया है. पढ़ें रिपोर्ट.

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जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खां मॉब लिंचिंग मामले (Pehlu Khan mob lynching case) में निचली अदालत की ओर से बरी किए गए विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, भीम राठी और योगेश कुमार को जमानती वारंट से तलब किया है.

न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार ने यह आदेश पहलू खां के बेटे इरशाद और राज्य सरकार की अपील पर दिए. अपील में अलवर एडीजे कोर्ट (Alwar ADJ Court) ने 14 अगस्त, 2019 को पहलू खां की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था.

अपील में कहा गया कि निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य की अनदेखी करते हुए 6 आरोपियों को बरी किया है. ऐसे में निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाए.

मामले के अनुसार एक अप्रैल 2017 को पहलू खां और उसके बेटे गायों को लेकर जा रहे थे. बहरोड़ थाना इलाके में कुछ लोगों ने गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की. वहीं चार अप्रैल को इलाज के दौरान पहलू खां की मौत हो गई थी.

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मामले में पुलिस ने तीन नाबालिगों और छह अन्य विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, भीम राठी और योगेश कुमार को आरोपी माना था. जिस पर सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट ने 14 अगस्त 2019 को सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया था.

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