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MP Khargone Violence: रामनवमी पर भड़की हिंसा में 12 साल के लड़के पर आरोप, 2.9 लाख रुपये देने का नोटिस जारी

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Published : Oct 19, 2022, 12:19 PM IST

khargone vilance claim tribunal
क्लेम ट्रिब्यूनल ने जारी किया भरपाई का नोटिस

खरगोन में रामनवमी पर हुए सांप्रदायिक दंगे के बाद (MP Khargone Violence Update) नुकसानी वसूली के चलते दावा अधिकरण ने आठवीं में पढ़ने वाले 12 साल के बालक को नोटिस थमा दिया है. नोटिस मिलने के बाद बालक तनाव में बीमार हो गया. इसे लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है. (Khargone Ram Navami Clashes) उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर कहा कि मुसलमानों से इतनी नफरत है कि अब वे बच्चों को भी नहीं बख्श रहे. (Asaduddin Owaisi on MP Government) बता दें कि सरकार ने दंगों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया था. (MP News) (khargone vilance claim tribunal)

खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर निकले चल समारोह के दौरान हिंसा भड़की थी (MP Khargone Violence Update). इस मामले में क्लेम ट्रिब्यूनल ने 12 साल के बच्चे को 2.9 लाख रुपये भरने का फरमान जारी किया है. उसके पिता कालू खान को 4.8 लाख रुपये भरने को कहा गया है. कालू खान की पत्नी का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद बेटा सदमे में आ गया है. दोनों को राम नवमी पर भड़की हिंसा में शामिल बताया गया है, नुकसान की भरपाई के लिए ये नोटिस दिया है. (Khargone Ram Navami Clashes)

क्लेम ट्रिब्यूनल ने जारी किया भरपाई का नोटिस

लड़के और पिता पर हिंसा भड़काने के आरोप: मध्य प्रदेश में कक्षा 8 में पढ़ने वाले एक 12 वर्षीय लड़के को रामनवमी के दौरान खरगोन जिले में हुई हिंसा के दौरान हुए नुकसान के लिए 2.9 लाख रुपये जुर्माना देने का नोटिस दिया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसका परिवार सदमे में है और लड़के को डर है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, लड़के के पिता कालू खान को दावा न्यायाधिकरण द्वारा 4.8 लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है. (MP News) (khargone vilance claim tribunal)

शिवराज सरकार ने दी थी क्लेम ट्रिब्यूनल को मंजूरी: एमपी की शिवराज की सरकार ने बीते साल दिसंबर में प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डेमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट को मंजूरी दी थी. इस कानून के तहत जो लोग पत्थरबाज़ी या दूसरे किसी कारण शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे नुकसान का क्लेम वसूला जाएगा. ट्रिब्यूनल में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉ शिव कुमार मिश्रा को अध्यक्ष और सेवानिवृत्त सचिव मध्य प्रदेश शासन प्रभात पाराशर को सदस्य नियुक्त किया गया. कालू खान के पड़ोसी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद नोटिस जारी किया गया था. 12 वर्षीय लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि शहर में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान भीड़ द्वारा भगदड़ मचने के बाद उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. शिकायतकर्ता ने अन्य पड़ोसियों के साथ दावा किया कि 12 वर्षीय लड़के ने उनके घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की थी.

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AIMIM चीफ ने साधा सरकार पर निशाना: कालू खान ने कहा, मेरा बेटा नाबालिग है, जब दंगे हुए तब हम सो रहे थे, हम न्याय चाहते हैं. वहीं कालू खान की पत्नी ने कहा कि उनका बेटा लगातार डर में है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi on MP Government) ने प्रशासन की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें मुसलमानों से इतनी नफरत है कि अब वे बच्चों को भी नहीं बख्श रहे. उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम में कहा गया है कि एक बच्चे को किसी भी दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादे का दोषी नहीं माना जाएगा, वे मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं कि अब वे बच्चों से "वसूली" लेंगे?

यह है मामला: बता दें कि 10 अप्रैल को खरगोन जिले में रामनवमी के जुलूस पर कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया था. जिसके बाद दो समूहों के बीच बड़े पैमाने पर झड़पें हुईं, झड़पों में आगजनी और पथराव की घटनाओं के साथ हिंसा हुई, जिस पर तत्काल शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया. सांप्रदायिक झड़पों के बाद, 60 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गईं और 170 लोगों पर मामला दर्ज किया गया. राज्य प्रशासन ने 50 से अधिक घरों, दुकानों और इमारतों को भी ध्वस्त कर दिया था.

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