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Kanhaiya Lal murder case: आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत अर्जी खारिज

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 31, 2023, 8:50 PM IST

Kanhaiya Lal murder case
आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत अर्जी खारिज

उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत अर्जी एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है.

जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने गुरुवार को उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत अर्जी को खारिज कर दी है. वहीं अदालत आरोपी फरहाद शेख की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला देगी. इन दोनों आरोपियों की जमानत अर्जियों पर 24 को बहस पूरी हो गई थी.

आरोपी जावेद की ओर से जमानत अर्जी में कहा था कि वह मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व रियाज अत्तारी को नहीं जानता और ना कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें इस अपराध में उसकी कोई भी संलिप्तता पाई गई हो. उसने सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट नहीं डाली थी. इसलिए उसे जमानत दी जाए. इसके विरोध में एनआईए का कहना था कि आरोपियों के खिलाफ मामला बनना पाया गया है और वे भी कन्हैयालाल के हत्याकांड के आपराधिक षडयंत्र में शामिल रहे हैं. इसलिए कोर्ट उनकी जमानत अर्जी खारिज करे.

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कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मोहम्मद जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी. गौरतलब है कि कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून, 2022 को हत्या कर आरोपियों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. मामले की जांच बाद में एनआईए को सौंपी गई थी. एनआईए ने मामले में पाकिस्तान निवासी दो आरोपियों सहित करीब एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.

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