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भाजपा मंडल शहर अध्यक्ष निकला खैरागढ़ चिटफंड कंपनी घोटाले का आरोपी

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Published : Jul 6, 2020, 2:18 AM IST

Updated : Jul 6, 2020, 12:19 PM IST

चिटफंड कंपनी के जरिए पैसे दोगुना करने का झांसा देकर हेराफेरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों में भाजपा मंडल शहर अध्यक्ष भी शामिल है.

Chit fund company scam
भाजपा मंडल शहर अध्यक्ष गिरफ्तार

राजनांदगांव/खैरागढ़: मियाद पूरी होने के बाद भी निवेशकों का जमा पैसा नहीं लौटाने की शिकायत पर पुलिस ने बड़ी कारवाई की है. पुलिस ने कंपनी के 7 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. ग्रामीणों को राशि दोगुना करने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, उनमें भाजपा मंडल शहर अध्यक्ष कमलेश कोठले भी शामिल है. पूरे मामले के मास्टरमाइंड तरुण साहू समेत तीन आरोपी अभी भी फरार हैं.

घोटाले में बीजेपी मंडल शहर अध्यक्ष का भी नाम

ग्रामीणों ने भी किया था निवेश

शहर और ग्रामीण इलाकों में करीब 10 से 11 साल के भीतर चिटफंड कंपनी के जरिए आरोपियों ने लोगों से बड़ी रकम ऐंठी है. रकम वापसी की मियाद पूरी होने से पहले ही कंपनी ने अपना बोरिया-बिस्तर समेट लिया. शहर में संचालित ब्रांच में आसपास के ग्रामीणों ने रकम दोगुनी होने और आकर्षक ब्याज के लालच में अपनी गाढ़ी कमाई इसमें लगा दी थी.

करीब दो करोड़ रुपए की धोखाधड़ी

आकर्षक ब्याज और कम समय में रकम दोगुनी होने का झांसा देकर लगभग दो करोड़ रुपए एजेंटों ने शहर और गांव के लोगों से जमा कराए थे. मियाद पूरी होने पर ग्राहकों ने पैसे वापसी के लिए खिलावन चंद्राकर पर दबाव बनाया, तो उसने पुलिस में मामले की शिकायत की.

एजेंटों की नियुक्ति

जानकारी के मुताबिक खैरागढ़ भाजपा मंडल शहर अध्यक्ष कमलेश कोठले और कंपनी के एमडी तरुण साहू (अर्जुन्दा, बालोद), राजकुमार साहू (खैरागढ़), छम्मनदास साहू (अर्जुन्दा, बालोद), सत्यपाल वर्मा (दुर्ग), रंजीत सोनकर (बालाघाट), राजेन्द्र स्वान्सी (रांची) ने सर्वोदय मल्टीट्रेड लिमिटेड कंपनी के अधीन माइक्रो इन्वेस्टमेंट का डायरेक्टर बनकर 12 से ज्यादा एजेंट नियुक्त कर क्षेत्र में लोगों से मासिक, छमाही, सालाना, पांच साल और 15 साल के लिए अलग-अलग ब्याज दरों पर रकम जमा कराई थी.

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस ने धारा 420, चिटफंड अधिनियम 3,4,5 और छत्तीसगढ़ के निवेशकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 10 के तहत 7 में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.

Last Updated :Jul 6, 2020, 12:19 PM IST
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