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MGM अस्पताल मामला: निलंबित IPS मुकेश गुप्ता के खिलाफ EOW ने दर्ज की FIR

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Published : May 6, 2020, 7:05 PM IST

Updated : May 6, 2020, 7:14 PM IST

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ के IPS मुकेश गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. साथ ही एमजीएम हॉस्पिटल की डायरेक्टर दीपशिखा अग्रवाल के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है. जांच के आधार पर EOW ने मामला दर्ज कर लिया है. मामला मिक्की मेहता मेमोरियल नेत्र चिकित्सालय में हुई आर्थिक अनियमितता से जुड़ा हुआ है.

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निलंबित IPS मुकेश गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज

रायपुर: शहर के मिक्की मेहता मेमोरियल नेत्र चिकित्सालय (MGM) में हुई आर्थिक अनियमितता के मामले में छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS मुकेश गुप्ता के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने FIR दर्ज कर लिया है. हॉस्पिटल की डायरेक्टर दीपशिखा अग्रवाल के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है. जांच के आधार पर EOW ने मामला दर्ज कर लिया है.

EOW की जांच में ये भी बताया गया कि MGM ट्रस्ट के संचालन, दान और भवन निर्माण जैसे सभी कामों में मुकेश गुप्ता का प्रभाव था. इसके साथ ही नियम कानून को ताक में रखकर चेरिटेबल ट्रस्ट का संचालन निजी लाभ के लिए किया जाता था. जांच पूरी होने के बाद निलंबित IPS मुकेश गुप्ता और ट्रस्ट की डायरेक्टर दीपशिखा अग्रवाल के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया.

आंखों के इलाज के नाम पर मिले पैसों से चुकाया कर्जा

जानकारी के मुताबिक माणिक मेहता की शिकायत पर जांच की गई थी. जांच में पाया गया कि एमजीएम हॉस्पिटल के ट्रस्ट से लेकर हॉस्पिटल को मिल रहे करोड़ों के अनुदान तक कई स्तरों पर हेरा-फेरी की गई है. इसके साथ ही गरीब लोगों के नेत्र उपचार के नाम पर मिले 3 करोड़ रुपये से बैंक का कर्ज चुकाने का काम किया गया है.

बिना अधिकार बैंक में किया हस्तक्षेप

EOW के अधिकारियों का कहना है कि लोन की प्रक्रिया में मुकेश गुप्ता ने बिना किसी अधिकार के बैंक में हस्तक्षेप किया. बैंक के अभिलेख में मुकेश गुप्ता का नाम ट्रस्ट का मेन ड्राईविंग फोर्स और ट्रस्ट के संचालन के मुख्य कर्ता-धर्ता के रूप में दिया गया है. शासकीय सेवा में रहते हुए मुकेश गुप्ता ने ट्रस्ट का लोन अकाउंट अनियमित और एनपीए होने पर कई बार बैंक के अधिकारियों को आश्वस्त कराया कि ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति शीघ्र सुधर जाएगी और नियमित लोन जमा किया जाएगा.

Last Updated : May 6, 2020, 7:14 PM IST
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