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bilaspur highcourt news : लोरमी नगर पंचायत अविश्वास प्रस्ताव मामले की सुनवाई, अब नई तिथि में होगा सम्मिलन

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Published : Sep 28, 2022, 6:58 PM IST

Updated : Sep 28, 2022, 7:28 PM IST

bilaspur highcourt news हाईकोर्ट के डिविजन बेंच के द्वारा लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता रवि शुक्ला के खिलाफ भाजपा पार्षदों की ओर से लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सिंगल बेंच के स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया गया है. भाजपा पार्षदों के रीट अपील पर डिविजन बेंच ने सुनवाई करते हुए मुंगेली कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव पर नई तिथि नियत करने का आदेश दिया गया है.

लोरमी नगर पंचायत अविश्वास प्रस्ताव मामले की सुनवाई
लोरमी नगर पंचायत अविश्वास प्रस्ताव मामले की सुनवाई

बिलासपुर : . मुंगेली लोरमी नगर पंचायत (Lormi Nagar Panchayat) से जुड़ी एक बड़ी खबर है. लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता रवि शुक्ला के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट के डिविजन बेंच का फैसला आया है.

लोरमी नगर पंचायत अविश्वास प्रस्ताव मामले की सुनवाई
बिलासपुर हाईकोर्ट के डिविजन बेंच का आदेश: बिलासपुर हाईकोर्ट की डिविजन बेंच नें एकल पीठ के द्वारा अध्यक्ष के पक्ष में दिये गये स्थगन आदेश को निरस्त करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है. जिसमें मुंगेली कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव के लिए तिथि नियत करने के निर्देश जारी किये गये (Lormi Nagar Panchayat no confidence motion case) हैं. भाजपा पार्षदों ने लगाई थी रीट अपील : 5 भाजपा पार्षदों की ओर से बिलासपुर हाईकोर्ट में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ रीट अपील दाखिल किया गया था. जिसमें भाजपा पार्षदों की ओर से अधिवक्ता अनुपम दुबे ने पैरवी करते हुए पूर्व के पारित आदेश के खिलाफ अपनी दलील पेश की थी.क्या है पूरा मामला: गौरतलब है कि लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता रवि शुक्ला के खिलाफ 5 भाजपा पार्षदों नें बीते 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ज्ञापन सौंपा था।. जिस पर मुंगेली कलेक्टर की ओर से नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 (क) में दी गई शक्तियों के तहत 24 अगस्त को लोरमी नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव के लिए सम्मिलन बुलाने के निर्देश देते हुए पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया था. जिसके खिलाफ वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता रवि शुक्ला ने हाईकोर्ट में वकील के माध्यम से याचिका दायर की थी. जिस पर सिंगल बेंच ने अविश्वास प्रस्ताव से ठीक दो दिन पहले यानी की 22 अगस्त को पक्षकार अंकिता रवि शुक्ला को राहत देते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर 4 सप्ताह का स्थगन लगा दिया था. जिसके खिलाफ भाजपा पार्षदों ने फिर से हाईकोर्ट मे रीट अपील दाखिल की थी. जिस पर डिविजन बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला देते हुए सिंगल बेंच के फैसले को निरस्त करते हुए मुंगेली कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव के लिए आगामी नई तिथि नियत करने के निर्देश दिये हैं.

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अब कब होगी अगली सुनवाई: बिलासपुर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला आने के बाद मुंगेली कलेक्टर की ओर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नई तिथि जारी की जाएगी. जिस पर आने वाले समय में सम्मिलन बुलाकर फैसला लिया जाएगा.

Last Updated :Sep 28, 2022, 7:28 PM IST
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