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कांकेर में ब्रह्मानंद नेताम से पूछताछ करने आई झारखंड पुलिस लौटी, लोगों ने किया विरोध

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Published : Dec 5, 2022, 4:16 PM IST

Updated : Dec 5, 2022, 6:22 PM IST

kanker latest news कांकेर में भानुप्रतापपुर से बीजेपी उम्मीदवार से पूछताछ करने झारखंड पुलिस आई थी. लेकिन इस बीच झारखंड हाईकोर्ट से ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर रोक लग गई. जिसके बाद झारखंड पुलिस को कांकेर से बैरंग लौटना पड़ा.

Jharkhand police interrogate Brahmanand Netam
ब्रह्मानंद नेताम से झारखंड पुलिस कर रही पूछताछ

कांकेर: रेप के आरोप में फंसे भानुप्रतापपुर से बीजेपी के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम से पूछताछ के लिए सोमवार को झारखंड पुलिस कांकेर पहुंची. वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम से पूछताछ के लिए आई थी. लेकिन इस बीच झारखंड हाईकोर्ट से ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर रोक से जुड़ा फैसला आ गया. उसके बाद झारखंड पुलिस को लौटना पड़ा.

ब्रह्मानंद नेताम से झारखंड पुलिस की पूछताछ

भानुप्रतापपुर में पूछताछ करने आई झारखंड पुलिस का हुआ विरोध: भानुप्रतापपुर में ब्रह्मानंद नेताम से पूछताछ करने आई झारखंड पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा है. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झारखंड पुलिस की गाड़ी रोक दी उसके बाद जमकर बवाल मचाया. इसके बाद झारखंड पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा. झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को कांकेर सिटी कोतवाली लेकर जा रही थी. इस दौरान काफी विरोध का सामना झारखंड पुलिस को सहना पड़ा. भारी विरोध के बीच झारखंड पुलिस को ब्रम्हानंद नेताम को छोड़ वापस लौटना पड़ा

नेताम ने झारखंड पुलिस से की बहस: ब्रह्मानंद नेताम ने झारखंड पुलिस से बहस की. उन्होंने कहा कि "झारखंड पुलिस से आदेश आ चुका है. मेरी गिरफ्तारी पर माननीय कोर्ट ने रोक लगाई है. ऐसे में आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं". पुलिस ने ब्रह्मानंद नेताम से कोर्ट के आदेश की कॉपी मांगी. यह सब हो रहा था तभी एक शख्स ने ब्रह्मानंद नेताम की गाड़ी पर चप्पल फेंक दिया. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उस शख्स को पीटने का आरोप है. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चप्पल फेंकने वाले शख्स की पिटाई की. जिससे इलाके में हंगामा मच गया.

झारखंड पुलिस का लोगों ने किया विरोध

भाजपा कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई बहस : कांकेर में ब्रम्हानंद नेताम से पूछताछ करने आई झारखंड पुलिस वापस लौटी गई. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड पुलिस का रास्ता रोका. साथ ही कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच यहां हाथापाई भी हुई. उसके बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई. एक घंटे से ज्यादा देर तक घमासान होने के बाद बीजेपी के बड़े नेता मौके पर पहुंचे. उसके बाद बीजेपी नेता अपने काफिले के साथ ब्रह्मानंद नेताम को वापस लेकर चले गए.

Political uproar over the arrest of Brahmanand Netam in Bhanupratappur
भानुप्रतापपुर में ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल

सोमवार दोपहर को आया झारखंड हाईकोर्ट का फैसला: भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी.

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ब्रह्मानंद नेताम पर मोहन मरकाम ने लगाया नाबालिग से रेप का आरोप: दरअसल, भाजपा नेता ब्रह्मानंद नेताम (BJP leader Brahmanand Netam) पर जमशेदपुर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म और देह व्यापार में धकेलने का आरोप था. छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस मामले को उठाया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि जब झारखंड में रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार थी, उसी समय ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ टेल्को थाना में 84/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसी मामले में जमशेदपुर पुलिस की एक टीम छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी गई थी. उस दौरान ईटीवी भारत की टीम ने ब्रह्मानंद नेताम से संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन उनका फोन स्वीच ऑफ था. तब जमशेदपुर के एसपी प्रभात कुमार ने भी पुलिस टीम भेजे जाने के सवाल पर चुप्पी साध रखी थी. हालाकि कांकेर के एसपी ने बताया था कि डीएसपी स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में झारखंड पुलिस की टीम कांकेर आई है.

क्या है पूरा मामला: मामला टेल्को थाना में दर्ज हुआ था. पीड़िता के माता-पिता नहीं हैं. वह अपनी दीदी और जीजा के घर जमशेदपुर में रह रही थी. जब वह नौ साल की थी जब उसके जीजा ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था. इसके बाद बच्ची को देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया गया. इसके बाद बच्ची को कभी झारसुगड़ा तो कभी राउरकेला और जुगसलाई के होटलों में शोषण किया गया. लेकिन जुगसलाई में होटल संचालक को शक हुआ तो उन्होंने बागबेड़ा पुलिस को सूचना दे दी. यहीं से इस पूरे घिनौने और अमानवीय कांड का खुलासा हुआ. बाद में पुलिस ने धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान को कोर्ट में रिकॉर्ड करवाया. उसी समय अनुसंधानकर्ता को गिरफ्तारी से शेष बचे अभियुक्तों को गिरफ्तार करने और फरार रहने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई का निर्देश दिया गया था. उस वक्त सुभाष चंद्र जाट जमशेदपुर के एसपी थे. उन्होंने टेल्को थाना प्रभारी को कार्रवाई करने टाउन डीएसपी को प्रगति की समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था. यह पूरा मामला साल 2019 का है.

Last Updated :Dec 5, 2022, 6:22 PM IST
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