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बिलासपुर: चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

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Published : Jan 11, 2020, 10:01 PM IST

केंद्र सरकार से सिफारिश कर कॉलेज के 2013- 14 और 2014 -15 के एमबीबीएस कोर्स को मान्यता देने का अनुरोध किया गया है. मामले में केंद्र सरकार जल्द अधिसूचना जारी करेगी ऐसे में एमसीआई के जवाब से संतुष्ट होकर कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को रद्द कर दिया है.

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फाइल

बिलासपुर: दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस पी.सैम कोशी की सिंगल बेंच ने कॉलेज, उसकी मान्यता और 2013-14 ,2014-15 के MBBS कोर्स की मान्यता को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई की है. दरअसल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत कर बताया है कि साल 2013-14 और 2014- 15 के बैच की MBBS डिग्री को मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध कर दिया गया है. मामले में केंद्र सरकार जल्द अधिसूचना जारी करेगी.

बता दें कि निर्धारित मापदंडों का पालन ना करने की वजह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता 17 जुलाई 2019 को समाप्त कर दी थी. जिसको लेकर कॉलेज के छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले में एक और याचिका लगाई गई जिस पर एमसीआई ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया था. जिसमें कहा गया कि 4 दिसंबर 2019 को चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने पूर्व के आदेश यानी 17 जुलाई 2019 को जारी आदेश में संशोधन किया है.

केंद्र सरकार से सिफारिश कर कॉलेज के 2013- 14 व 2014 -15 के एमबीबीएस कोर्स को मान्यता देने का अनुरोध किया गया है. मामले में केंद्र सरकार जल्द अधिसूचना करेगी ऐसे में एमसीआई के जवाब से संतुष्ट होकर कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को रद्द कर दिया है.

Intro:दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों को बड़ी राहत हाई कोर्ट ने दी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत कर बताया है कि साल 2013-14 व 2014- 15 के बैच की एमबीबीएस डिग्री को मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध कर दिया गया है। मामले में केंद्र सरकार जल्द अधिसूचना जारी करेगी। Body:बता दें कि निर्धारित मापदंडों का पालन ना करने की वजह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता 17 जुलाई 2019 को समाप्त कर दी थी। जिसको लेकर कॉलेज की छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। मामले में एक और याचिका लगाई गई जिस पर एमसीआई ने हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश किया था। जिसमें कहा गया कि 4 दिसंबर 2019 को चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने पूर्व के आदेश यानी 17 जुलाई 2019 को जारी किया था। उसमें संशोधन किया है। केंद्र सरकार से सिफारिश कर कॉलेज के 2013- 14 व 2014 -15 के एमबीबीएस कोर्स को मान्यता देने का अनुरोध किया गया है। मामले में केंद्र सरकार द्वारा जल्द अधिसूचना कर दी जाएगी। एमसीआई के जवाब से संतुष्ट होकर कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को निराकृत कर दिया है।Conclusion:पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी.सैम कोशी की सिंगल बेंच द्वारा की गई।
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