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Bilaspur High court news : पूर्व सीएस अमन सिंह को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

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Published : Mar 6, 2023, 8:29 PM IST

bilaspur High Court
पूर्व सीएस अमन सिंह को हाईकोर्ट से झटका

बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व सचिव अमन सिंह को झटका दिया है. उनकी जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अमन सिंह को निचली अदालत में जाने को कहा है.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. पूर्व सचिव अमन सिंह के ऊपर आय से अधिक संपत्ति सहित कई मामलों में केस दर्ज है. उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत जाने की सलाह दी है. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सचिव को राहत नहीं देते हुए जमानत याचिका खारिज की थी.

क्या है मामला : भाजपा सरकार में राज्य के मुख्य सचिव रहे आईएएस अमन सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने याचिका में कहा कि '' प्रकरण को लेकर तुरंत सुनवाई की गुंजाइश नहीं दिखती है.इसलिए मामले में पहले निचली अदालत में जाना चाहिए. अमन सिंह के मामले में याचिकाकर्ता उचित शर्मा ने अमन सिंह और उनकी पत्नी के यास्मीन सिंह के खिलाफ शिकायत की थी. अमन सिंह पर चिप्स में तैनाती के दौरान पद का दुरुपयोग करने, आय से अधिक संपत्ति, भ्रष्टाचार, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, और कई मामलों में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया था. उचित शर्मा की शिकायत के पर एसीबी, एओडब्लू ने कार्रवाई शुरू की. कार्रवाई के खिलाफ पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने अलग अलग याचिकाएं लगाई थीं.

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उचित शर्मा की शिकायत के बाद एसीबी और एओडब्लू की कार्रवाई पर उनकी गिरफ्तारी होनी थी. लेकिन गिरफ्तारी के पहले अमन सिंह और उनकी पत्नी हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए थे. तब कोर्ट ने उन पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. लेकिन अभी हुई सुनवाई में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने उन्हें निचली अदालत में जाने की बात कहते हुए याचिका खारिज कर दी है.

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