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महादेव ऐप मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, दम्मानी ब्रदर्स पर फैसला रखा सुरक्षित

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 3, 2024, 4:53 PM IST

Updated : Jan 3, 2024, 5:20 PM IST

Bilaspur High Court hear Mahadev Satta Scam
महादेव ऐप मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई

Mahadev Satta Scam बिलासपुर हाईकोर्ट ने महादेव ऐप मामले में हवाला कारोबारी सुनील और अनिल दम्मानी की जमानत याचिका पर सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. Bilaspur High Court

बिलासपुर: महादेव ऐप मामले पर बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में हवाला कारोबारी सुनील और अनिल दम्मानी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एन के चंद्रवंशी की बेंच में सुनवाई पूरी होनी के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया है.

महादेव सट्टा ऐप मामले में हुई गिरफ्तारी: इससे पहले महादेव सट्टा ऐप मामले में दोनों भाईयो को ईडी ने गिरफ्तार किया था. रायपुर की ईडी के स्पेशल कोर्ट से इनकी जमानत याचिका खारिज हुई थी, जिसके बाद दोनों भाईयों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी. हाई कोर्ट के जस्टिस एनके चंद्रवंशी की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई की जा रही थी. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

क्या है पूरा मामला: दरअसल, दोनों दम्मानी भाई महादेव सट्टा एप में करोड़ों का हवाला करने के आरोपी हैं. ईडी ने दोनों आरोपियों को अगस्त माह के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार किया था. 23 अगस्त 2023 को ईडी की टीम ने रायपुर और दुर्ग में छापेमारी कर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हवाला कारोबारी अनिल और सुनील दम्मानी समेत एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार किया था. ईडी ने आरोपियों की 2 बार रिमांड ली थी. पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था. इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया था.

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Last Updated :Jan 3, 2024, 5:20 PM IST
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