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सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के परीक्षा परिणाम जारी करने पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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Published : Dec 2, 2021, 8:25 PM IST

हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Chhattisgarh Public Service Commission) ने छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) भर्ती परीक्षा नियम 2014 (Chhattisgarh Forest Service Recruitment Exam Rules 2014) के तहत सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था.

Bilaspur High Court has banned the release of the results of 211 posts of Assistant Conservator of Forests and Forest Guard.
सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के परीक्षा परिणाम जारी करने पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने प्रमुख सचिव वन विभाग, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के 211 पदों पर निकला था विज्ञापन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Chhattisgarh Public Service Commission) ने छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) भर्ती परीक्षा नियम 2014 (Chhattisgarh Forest Service Recruitment Exam Rules 2014) के तहत सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. याचिकाकर्ता राहुल यादव व अन्य बीएससी वानिकी स्नातक, एमएससी वानिकी स्नातकोत्तर धारी हैं. विज्ञापन में वानिकी स्नातक अभ्यर्थियों एवं वानिकी स्नातोकोत्तर अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में पदों पर आरक्षण एवं परीक्षा पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र-2 में 50 प्रतिशत प्रश्न वानिकी संकाय से लिये जाने के लिए विभाग एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था.

याचिका में भर्ती नियम में विसंगति दूर करने या संशोधन की हुई थी मांग

विभाग एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Chhattisgarh Public Service Commission) ने मामले का निराकरण नहीं किया. साथ ही लिखित परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को आयोजित करने का आदेश जारी कर दिया. इससे परेशान होकर याचिकाकर्ता राहुल यादव व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में भर्ती नियम में विसंगति दूर करने या संशोधन करने की मांग की गई. हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी की युगलपीठ में हुई.

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