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नाबालिग से रेप के दोषी को कोर्ट ने दी 20 साल कठोर कारावास की सजा

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Published : Feb 28, 2021, 12:35 AM IST

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20 साल कठोर कारावास की सजा

बलौदाबाजार में विशेष न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू ने नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के आरोपी सूरज खाण्डेकर को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने 2 साल सुनवाई के बाद दोषी को सजा दी है.

बलौदाबाजार: भाटापारा में नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. सुहेला थाना इलाके की एक नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर आरोपी सूरज खाण्डेकर ने उसका अपहरण किया. नाबालिग से उसने रेप किया. पीड़िता के इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए विवश कर दुष्कर्म को अंजाम दिया था.

नाबालिग से रेप के दोषी को सजा

विशेष न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू ने मामले की सुनवाई की है. कोर्ट ने आरोपी सूरज खाण्डेकर को रेप और पॉक्सो का दोषी माना है. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा दी है. बता दें पीड़िता के पिता ने पुत्री के लापता होने की शिकायत थाना सुहेला में दर्ज कराया था. उसने बताया था कि उसकी बेटी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी. लेकिन घर नहीं लौटी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

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मुंगेली से बरामद हुई थी नाबालिग

सुहेला पुलिस ने जांच शुरू करते हुए नाबालिग को खोज निकाला. नाबालिग लापता नहीं हुई थी. आरोपी सूरज ने बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया था. मुंगेली के ग्राम कोना से नाबालिग लड़की को बरामद किया गया. पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी कर पत्नी बनाकर रखने का प्रलोभन दिया था. आरोपी ने इस बीच नाबालिग के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. न्यायालय में आरोपी के खिलाफ रेप और पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण में सुनवाई हुई.

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शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक न्याजी खान ने समस्त साक्ष्यों और तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखा. नाबालिग लड़की के साथ हुए इस अपराध के लिए आरोपी को कठोर दंड देने की मांग की. न्यायालय ने 2 साल सुनवाई के बाद आखिरकार दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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