समस्तीपुरः जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के गंगोली गांव में भाई की चाकू गोदकर हत्या मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे द्वितीय राजीव रंजन सहाय ने हत्यारे भाई व उसकी पत्नी को सश्रम आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है.
जानकारी के अनुसार हथौड़ी थाना कांड संख्या 53/16 से संबंधित सत्रवाद संख्या 607/16 में सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने स्व. मिश्री मंडल के पुत्र राम उदगार मंडल एवं उसकी पत्नी दामोदर देवी को भादवि की धारा 302/ 34 के तहत दोषी पाते हुए वस्त्रम आजीवन कारावास की सजा एवं 5000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है.
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मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राम कुमार तथा बचाव पक्ष से त्रिपुरारी प्रसाद सिंह ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की.