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पटना हाईकोर्ट में BSSC प्रथम स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को चैलेंज करने वाली याचिका रद्द

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Published : Dec 15, 2021, 11:09 AM IST

बीएसएससी प्रथम स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को चैलेंज करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया. इसके साथ ही इस परीक्षा पर लगी रोक को भी हटा दिया है. जस्टिस पीबी बजन्थरी ने इस पर सुनवाई करते हुए इसे रद्द किया. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court
Patna High Court

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बीएसएससी प्रथम स्तरीय संयुक्त परीक्षा (BSSC First Level Combined Exam) के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चैलेंज करने वाली याचिका को रद्द कर दिया है. जस्टिस पीबी बजन्थरी (Justice PB Bajanthari) ने मोहम्मद अनवर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को रद्द कर इस परीक्षा पर लगी रोक को हटा दिया है.

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कोर्ट ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अनवर अहमद को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगे जाने पर आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है. कोर्ट को जानकारी दी गई कि नियमों के अनुसार पूरी सीट के पांच गुना उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करना था, लेकिन बीएसएससी ने पांच गुना से कम उम्मीदवारों का ही परिणाम प्रकाशित किया.

आयोग द्वारा 63739 उम्मीदवारों का ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया था. याचिकाकर्ता की दलील थी कि हर श्रेणी में पांच गुना उम्मीदवारों का परिणाम प्रारंभिक परीक्षा में प्रकाशित करनी थी, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया.

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