ETV Bharat / city

सिपाही बर्खास्तगी का मामलाः पटना हाईकोर्ट ने BMP 11 के कमांडेंट को किया तलब, 21 को अगली सुनवाई

author img

By

Published : Dec 14, 2021, 9:09 PM IST

सिपाही को पद से बर्खास्त करने के मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बीएमपी 11 के कमांडेंट को तलब किया है. राज्य सरकार के अधिवक्ता से मुकदमे की उचित जानकारी नहीं मिलने के बाद कोर्ट ने नोटिसा जारी किया. अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

पटनाः पटना हाईकोर्ट (Patna High court) ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से मुकदमे की सुनवाई के दौरान उचित जानकारी नहीं मिलने की वजह से जमुई स्थित बिहार मिलिट्री पुलिस-11 के कमांडेंट को तलब किया है. कोर्ट ने अजय कुमार राय द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई किया. याचिका में प्रतिवादी संख्या पांच के वकील अर्थात बीएमपी 11 के कमांडेंट (Commandant of BMP 11) के वकील से उचित सहायता नहीं मिलने की वजह से कमांडेंट को आगामी 21 दिसंबर को पूरे रिकॉर्ड के साथ तलब किया है.

यह भी पढ़ें- कोरोना महामारी पर सुनवाई के दौरान HC ने तलब किया केंद्र से ब्यौरा, बिहार को ऑक्सीजन और उपलब्धता की मांगी रिपोर्ट

जस्टिस पीबी बजन्थरी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को सिपाही के पद से बर्खास्त कर दिए जाने के संबंध में जमुई स्थित बीएमपी 11 के कमांडेंट द्वारा 18 मई, 2017 को पारित और जारी किए गए आदेश को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया. याचिका के जरिये 27 अगस्त 2017 को बिहार के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, मुजफ्फरपुर स्थित मिलिट्री पुलिस (उत्तरी प्रमंडल) द्वारा बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध दायर अपील को रद्द करने संबंधी पारित और जारी किए गए आदेश को भी रद्द किए जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने बताया कि बर्खास्तगी का आदेश मनमाना, गैरकानूनी व असंवैधानिक है. उक्त मामले में पारित और जारी किया गया आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 , 21 और 311(2) के विरुद्ध है. इस मामले पर अब आगे की सुनवाई आगामी 21 दिसंबर को की जाएगी.

ये भी पढ़ें- बिहार की हवा खराब: बिहारशरीफ देश का सबसे प्रदूषित शहर, टॉप 21 में प्रदेश के 13 शहर शामिल

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.