कैमूर में पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा, 5 साल बाद मिला न्याय

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Published : Jan 29, 2022, 9:55 AM IST

सपना

सपना हत्याकांड मामले में भभुआ सिविल कोर्ट में एडीजे 9 प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा दी है. कोर्ट का फैसला आने में 5 साल का समय लगा. पढ़ें पूरी खबर..

कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर की सपना हत्याकांड मामले में भभुआ सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया है. एडीजे 9 प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पत्नी सपना देवी की हत्या करने के मामले में पति अभय सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उम्रकैद के अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड और यह राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी तय की गई है.

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मामला कुदरा थाना क्षेत्र के छोटका कझार का है. मामले में आरोपी की पत्नी सपना देवी ने 18 मार्च 2017 को इलाज के दौरान जमुहार अस्पताल में पुलिस पदाधिकारी के समक्ष बयान दिया था. सपना ने अपने बयान में कहा था कि 13 मार्च 2017 को अपने पति से बच्चा के लिए दूध लाने के लिए कहा. इसी बात को लेकर हुए विवाद में पति ने किरासन तेल छिड़कर माचिस से आग लगा दी.

सपना की मां संतोषी देवी ने बताया कि पड़ोसी ने जब हंगामा किया तो घर वाले रोहतास के जमुहार अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिकी इलाज के बाद बनारस रेफर किया. जहां 42 दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई. संतोषी देवी ने आगे बताया कि उसका दामाद बार-बार पैसे की मांग करता था. 5 वर्ष बाद भभुआ कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बेटी को न्याय मिला. कोर्ट के फैसले से काफी खुश हूं.

वहीं पत्नी की मौत की सूचना मिलने पर पति अभय सिंह अपने दो बच्चों को लेकर भभुआ सिविल कोर्ट में हाजिर हो गया. कोर्ट के आदेश पर दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम भेज दिया गया. बाद में नानी सपना के बच्चों को अपने पास लेकर मुंबई चली गयी. संजय कुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक सिविल कोर्ट भभुआ ने बताया कि कुदरा थाना में 2017 में दहेज में हत्या मामले की सुनवाई कर एडीजे प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, साथ में 10 हजार अर्थदंड लगाया है. पैसा नहीं देने पर 6 माह की सजा अतिरिक्त होगी.



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