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'25 पौधे लगाओ और बड़े होने तक करो देखभाल', गोपालगंज में जज ने किशोर को दी अनोखी सजा

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Published : Dec 16, 2021, 8:21 PM IST

गोपालगंज में किशोर न्यायालय के प्रधान मजिस्ट्रेट राकेश मणि त्रिपाठी ने मारपीट के मामले में दो किशोरों को अनोखी सजा (peculiar punishment of Juvenile Court) दी है. दोनों किशोरों को सजा सुनाते हुए निर्देश दिया कि अपने गांव के सरकारी विद्यालय में दोनों 25-25 पौधे लगायेंगे और दो महीने तक इसकी देख-रेख करेंगे. पढ़ें पूरी खबर

जज ने किशोर को दी अनोखी सजा
जज ने किशोर को दी अनोखी सजा

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में किशोर न्यायालय के प्रधान मजिस्ट्रेट (Juvenile Court Pradhan Magistrate) ने दो किशोर को स्कूल में पौधे लगाने की अनोखी सजा सुनाई है. दोनों किशोर मारपीट के मामले में आरोपी थे. किशोर न्यायालय (Juvenile Court in Gopalganj) के प्रधान मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाते हुए दोनों किशोर को 25-25 पौधे लगाने और दो महीने तक इसकी देख रेख (plant 25 trees and take care of them) करने का आदेश दिया है.

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बताया जा रहा है कि गोपालगंज के सिधवलिया थाने के एक गांव के दो किशोर को मारपीट के मामले में दोषी पाये जाने पर किशोर न्यायालय के प्रधान मजिस्ट्रेट राकेश मणि त्रिपाठी ( Pradhan Magistrate Rakesh Mani Trapathi ) ने दोनों को समझाया और फिर उन्हें अपने गांव के सरकारी स्कूल में 25-25 पौधे लगाने का आदेश दिया. साथ ही किशोरों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए गोपालगंज वन विभाग कों दोनों को पौधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया.

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इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि, दोनों किशोर इस काम को ठीक से कर रहे है या नहीं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक इस पर नजर रखेंगे. साथ ही समय-समय पर इसकी जानकारी किशोर न्यायालय को देंगे. बता दें कि इसके पहले भी किशोर न्यायालय के प्रधान मजिस्ट्रेट ऐसी सजा दे चुके हैं. एक वर्ष में सजा पाए बच्च करीब आठ सौ पौधे लगा चुके हैं.

यहीं नहीं इससे पहले भी किशोर न्यायालय के प्रधान मजिस्ट्रेट राकेश मणि त्रिपाठी अपने फैसले सेा चर्चा में रहे है. कटैया थाना क्षेत्र में चोरी एवं शराब की तस्करी के मामले में भी जज ने अनोखी सजा सुनाई थी. एक किशोर को दोषी पाये जाने पर डांट- फटकार लगाने के बाद छोड़ दिया था. साथ ही उसके माता-पिता को यह आदेश दिया था कि किशोर को नियमित रूप से विद्यालय भेंजे.

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