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पटना हाईकोर्ट में गजेन्द्र झा के खिलाफ जनहित याचिका, मांझी की जीभ काटने पर की थी 11 लाख के इनाम की घोषणा

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Published : Dec 23, 2021, 9:52 PM IST

गजेन्द्र झा के खिलाफ जनहित याचिका
गजेन्द्र झा के खिलाफ जनहित याचिका

मांझी की जीभ काटने पर 11 लाख का इनाम (Gajendra Jha Announces Reward for Cut Manjhi Tongu) की घोषणा करने वाले गजेन्द्र झा के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. पढ़ें रिपोर्ट..

पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी (Former CM Jitan Ram Manjhi) की जीभ काटने पर 11 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करने वाले बीजेपी से निष्कासित गजेन्द्र झा के खिलाफ जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर (PIL filed in Patna High Court against Gajendra Jha) की गई है. यह जनहित याचिका शहजादा कमर खान ने दायर की है.

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इस जनहित याचिका में कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि इस प्रकार के बयानों को बढ़ावा नहीं मिले और इस तरह के बयान जारी करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई हो. जनहित याचिका के जरिये ये कहा गया है कि इस तरह का बयान जारी किए जाने से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध हिंसा फैलेगी और उनके जीवन पर भी खतरा होगा.

पूर्व मुख्यमंत्री सह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के चीफ जीतनराम मांझी ने यह स्पष्ट किया है कि उनका बयान ब्राह्मणवाद के विरोध में था ना कि ब्राह्मण के विरोध में था. उनका यह भी कहना था कि वे दलितों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव का विरोध करते रहेंगे. उनका राज्य में सम्मान किया जाता है और वे बिहार के एक बड़े दलित चेहरे हैं. याचिका में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इस तरह के बयान जारी किए जाने के बाद यह बात राज्य भर में फैल गई है, जिससे शांति भंग हो सकती है. इस तरह के सभी मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है.

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बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की जीभ काटने पर 11 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करने वाले बीजेपी नेता गजेन्द्र झा (BJP Leader Gajendra Jha) पर गाज गिरी है. बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है. उनको 15 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण मधुबनी जिला कार्यालय को देना होगा.

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