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लालू को सजा मिलने पर बोले LJPR नेता- 'राहत की उम्मीद थी.. जैसे जगन्नाथ मिश्रा को मिली थी'

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Published : Feb 21, 2022, 3:47 PM IST

चारा घोटाला के पांचवें मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा (Lalu Yadav Sentence In Fodder Scam) पर लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि उन्हें लालू यादव को इस केस में राहत मिलने की उम्मीद थी. चूंकि, जगन्नाथ मिश्रा को भी सेहत और उम्र को देखते हुए बरी किया गया था. पढ़ें पूरी खबर...

Lalu Yadav
Lalu Yadav

पटनाः डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी (139.5 crore Doranda treasury embezzlement case ) मामले में दोषी पाए जाने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की जेल और 60 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके बाद विभिन्न राजनैतिक दलों के लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा (LJPR Spokesperson On Lalu Yadav Sentence) कि यह कोर्ट से जुड़ा विषय है, इसलिए न्यायलय का फैसला सर्वमान्य है.

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लालू की सजा पर एलजेपीआर नेता ने क्या कहा?

"माननीय कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जो 5 साल की जेल की जो सजा सुनाई है, यह राजद के लिए बहुत बड़ा आघात है. हमलोगों को भी लग रहा था कि पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को कोर्ट ने बरी किया, ऐसी ही उम्मीद लालू यादव को लेकर थी. लालू प्रसाद यादव की सेहत भी ठीक नहीं रहती है. यह राजद का विषय है. अब देखना है कि इस मामले को वे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते हैं या कहां ले जाते हैं."- चंदन सिंह, लोजपा प्रवक्ता

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दरअसल, चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में (Doranda treasury case) दोषी करार दिये गये राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को सोमवार को विशेष सीबीआई अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सजा सुनाई. कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई.

सीबीआई के विशेष अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि विशेष अदालत ने शनिवार को निर्देश दिया कि 15 फरवरी को दोषी करार दिये गये 41 आरोपियों में से अदालत में पेश हुए 38 दोषियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सजा सुनायी. उन्होंने कहा कि तीन अन्य दोषी 15 फरवरी को अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे, जिसके चलते अदालत ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

सिंह ने बताया कि जिन 38 दोषियों को सजा सुनायी है उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं. उन्होंने बताया कि रिम्स में लालू प्रसाद के अलावा डॉ. केएम प्रसाद तथा यशवंत सहाय भर्ती हैं.

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