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रोड रोलर ड्राइवर ने आरक्षक को कुचला, मौके पर हुई मौत, आरोपी को मिली सात साल की सजा - Gaurela Accident Case

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 3, 2024, 7:15 PM IST

Road roller Driver crushes constable
रोड रोलर को रोकने पर ड्राइवर ने आरक्षक को कुचला (Etv Bharat Chhattisgarh)

Road roller Driver crushes constable गौरेला में रोड रोलर से कुचलकर आरक्षक को मारने वाले आरोपी ड्राइवर को सजा मिली है. कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर को सात साल सश्रम सजा सुनाई है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही : नशे में धुत रोड रोलर चालक को पुलिसकर्मी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. इस केस में एक पुलिसकर्मी की जहां मौत हुई थी,वहीं दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे. मामला दो साल पुराना है.जिस पर एडीजे कोर्ट गौरेला ने अपना फैसला सुनाया है.आरोपी ड्राइवर को कोर्ट ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.


क्या था मामला ?: पूरा मामला 29 जनवरी 2022 का है. जहां गौरेला के पॉवर हाउस रानी दुर्गावती तिराहे के पास सिपाही कोमल सिंह अपने मित्र रोहित परस्ते के साथ बातचीत कर रहा था. इसी दौरान एक रोड रोलर तेजी गति से सड़क पर दौड़ता हुआ दिखा.रोड रोलर की तेज गति को देखकर मौके पर ड्यूटी कर रहे आरक्षक प्रवेश जायसवाल ने ड्राइवर को रोकना चाहा.लेकिन ड्राइवर ने रोड रोलर को रोकने के बजाय उसे सड़क के नीचे उतार दिया.जिसके कारण किनारे खड़े होकर बात कर रहे कोमल सिंह और रोहित परस्ते रोड रोलर के चपेट में आ गए.इस हादसे में कोमल सिंह की रोड रोलर के नीचे आकर मौत हो गई.वहीं रोहित परस्ते गंभीर रूप से घायल हो गया. रोड रोलर एक्सीडेंट के बाद बिजली के खंबे से टकराकर रुक गया.

आरोपी ड्राइवर ने पी रखी थी शराब : घटना के बाद जब पुलिस ने ड्राइवर को दबोचा तो पाया कि आरोपी नानदाऊ उर्फ कुंदरु यादव शराब के नशे में था.कुंदरू को ये तक होश नहीं था कि उसने किया था. मौके पर मौजूद भीड़ ने कुंदरू की पिटाई भी की.इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. इस मामले में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने आरोपी को 7 साल सश्रम सजा सुनाई है.साथ ही 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. जिसमें धारा 308 के तहत 5 साल के सश्रम कारावास की सजा और 3 हजार रूपए का अर्थदंड है. वहीं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत 4 माह का सश्रम कारावास और 2 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा है. अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर तीनों धाराओं के 6 माह, 4 माह और 20 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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