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MP PSC परीक्षा में पूछे गलत प्रश्नों के मामले में आयोग को मिला स्थगन, हाई कोर्ट ने प्री-एग्जाम के 2 सवालों को माना था गलत - MP High Court on MP PSC Pre Exam

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 24, 2024, 9:14 PM IST

एमपी पीएससी की हाल ही में हुई राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में दो गलत प्रश्नों के पूछने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था. इस मामले में सिंगल बेंच ने दोनों प्रश्नों को गलत मानते हुए सभी को नंबर देने के आदेश दिए थे. इस मामले में आयोग को डबल बेंच से स्टे मिल गया.

MP HIGH COURT ON MP PSC PRE EXAM
MP PSC परीक्षा में पूछे गलत प्रश्नों का मामला (ETV Bharat)

इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपी पीएससी(MP PSC) द्वारा आयोजित राज्य सेवा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के दो प्रश्नों का मामला बीते दिनों हाईकोर्ट पहुंचा था. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दो प्रश्नों के उत्तर को गलत ठहराते हुए बुधवार को निर्णय दिया था. हाईकोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा में प्रेस की स्वतंत्रता और कबड्डी संघ के मुख्यालय के प्रश्न को गलत माना था. एमपीपीएससी ने इसके खिलाफ रिट अपील दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच से एमपी पीएससी को स्टे मिल गया.

एक प्रश्न को हटाने और एक प्रश्न के जवाब सुधार का था आदेश

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के दो प्रश्नों का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था. हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने प्रारंभिक परीक्षा के प्रेस की स्वतंत्रता वाले प्रश्न को गलत मानते हुए उसे डिलीट करने और कबड्डी संघ के मुख्यालय के उत्तर को गलत मानते हुए दोनों प्रश्नों के अंक अभ्यर्थियों को देने के निर्देश दिए थे.

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हाई कोर्ट के डबल बेंच ने दिया स्थगन आदेश

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ओएसडी डॉ आर पंच भाई के अनुसार "परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ दायर रिट अपील पर आयोग को स्थगन मिल गया. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने ऑर्डर में 2023 की प्री एग्जाम के दो सवालों को गलत माना था. इसमें एक सवाल डिलीट कर सभी को दो अंक देने और एक के जवाब को सुधार कर उसके अंक देने के आदेश दिए थे. सिंगल बेंच के आर्डर को लेकर आयोग द्वारा डबल बेंच के समक्ष अपील दायर की गई थी अब आयोग निर्णय पर स्टे मिलने के बाद इस मामले में आने वाले दिनों में सुनवाई होगी और फिर फैसला होगा."

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