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दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की कैद

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 12, 2024, 8:32 PM IST

जयपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.
Jaipur POCSO court,  POCSO court sentenced
दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की कैद.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आनंदीलाल उर्फ नंदलाल को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने मानसिक रूप से कमजोर बालिका के साथ दुष्कर्म किया है.

अभियुक्त का यह कृत्य बहुत ही गंभीर व घृणित प्रकृति का है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. अदालत ने कहा की पीड़िता के दिव्यांग होने के चलते उसे पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत तीन लाख रुपए अतिरिक्त अदा किए जाएं. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि 2 जुलाई, 2020 को पीड़िता की मां ने जमवारामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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रिपोर्ट में कहा गया कि दोपहर के समय वह अपनी बेटी को घर के बाहर चारपाई पर अकेला छोड़कर दुकानदार के पास कपडे़ लेने गई थी. उसकी बेटी मानसिक रूप से कमजोर भी है और घरवाले ही उसकी भाषा समझते हैं. उसे अकेली देखकर अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर घर के पीछे ज्वार के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इससे पहले भी पूर्व में अभियुक्त ने उसके साथ जबरदस्ती की थी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने इशारे से अपने साथ हुई घटना को दोहराया. वहीं, अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच द्वेषता होने के चलते उसे फंसाया गया है. इसके अलावा पीड़िता के कोई चोट भी नहीं आई है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.

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