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सत्या नडेला समेत इन 8 पर भारत सरकार ने ठोंका जुर्माना, ये है वजह - Satya Nadella

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2024, 12:11 PM IST

Satya Nadella- सत्या नडेला, लिंक्डइन, 8 अन्य पर कंपनी कानून के उल्लंघन के लिए 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. नडेला माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख हैं, जिसने दिसंबर 2016 में पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन का अधिग्रहण किया था. पढ़ें पूरी खबर...

Satya Nadella
सत्या नडेला (फाइल फोटो) (IANS Photo)

नई दिल्ली: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले लिंक्डइन इंडिया, सत्या नडेला और आठ अन्य व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है. कंपनी कानून के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी मालिक मानदंडों के उल्लंघन में जुर्माना लगाया गया है. नडेला माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख हैं, जिसने दिसंबर 2016 में पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन का अधिग्रहण किया था.

63 पन्नों के आदेश में, कंपनी रजिस्ट्रार ((एनसीटी दिल्ली और हरियाणा) ने कहा कि लिंक्डइन इंडिया और व्यक्तियों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी मालिक (एसबीओ) मानदंडों का उल्लंघन किया है.

आरओसी, जो मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने आदेश में कहा कि सत्या नडेला और रयान रोसलांस्की विषय कंपनी के संबंध में एसबीओ हैं और धारा 90(1) के अनुसार रिपोर्ट करने में उनकी विफलता के कारण अधिनियम की धारा 90(10) के तहत दंड के लिए उत्तरदायी हैं. रयान रोसलांस्की 1 जून 2020 को लिंक्डइन कॉर्पोरेशन के वैश्विक सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने सत्या नडेला को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया.

अधिनियम की धारा 90 एसबीओ से संबंधित है. इसके लिए कंपनियों को एसबीओ विवरण का खुलासा करना होगा. आदेश के अनुसार, कंपनी के संबंध में एसबीओ की पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफलता के लिए कंपनी और उसके अधिकारी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं.

RoC ने लिंक्डइन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड या लिंक्डइन इंडिया, नडेला, लिंक्डइन के सीईओ रेयान रोस्लान्स्की और सात अन्य व्यक्तियों पर कुल 27,10,800 रुपये का जुर्माना लगाया है. एसबीओ मानदंडों के उल्लंघन के लिए, लिंक्डइन इंडिया पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. नडेला और रोस्लान्स्की पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. लिंक्डइन इंडिया की स्थापना माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप की सहायक कंपनी के रूप में की गई है. इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक (एनआर) के पास आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है.

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