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नाबालिग को दोहरी चोट! परिवार ने 13 साल की लड़की की करवाई शादी, अधिकारियों ने नाम का भी कर दिया खुलासा - jabalpur child marriage case

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 25, 2024, 8:10 AM IST

Updated : May 25, 2024, 10:20 AM IST

जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र के गांव में मात्र 13 साल की एक लड़की की शादी कर दी गई है. महिला बाल विकास की टीम ने मौके पर जाकर जांच की और उसके बाद शादी करवाने वाले परिवार के खिलाफ पनागर थाना में शिकायत की है. इस मामले में महिला अधिकारी और पुलिस ने भी गंभीरता नहीं दिखाई, दोनों अधिकारियों ने नाबालिग बच्ची का नाम सार्वजनिक कर दिया.

JABALPUR CASE AGAINST MINOR PARENTS
जबलपुर में 13 साल की लड़की की कराई शादी (Etv Bharat)

जबलपुर। आज एक तरफ समाज 5G की तकनीक की ओर बढ़ रहा है, वहीं अभी भी समाज में कई ऐसी दकियानूसी पुरानी परंपराएं हैं जो लोगों का जीवन बर्बाद कर रही हैं. जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र के गांव भरदा पड़रिया में ऐसा ही एक वाकया सामने आया है. इसी गांव की रहने वाली मात्र 13 साल की लड़की का विवाह कर दिया गया है. 13 साल की उम्र में बच्चे सातवीं आठवीं कक्षा में होते हैं इस उम्र में सही ढंग से बच्चे शादी का मायने तक नहीं समझते और इस उम्र में किसी की जबरन शादी कर दी जाए तो उसका भविष्य क्या होगा, लेकिन यह घटना अब घट चुकी है. इस मामले में प्रशासन ने भी कम लापरवाही नहीं बरती बच्ची के नाम का खुलासा करके उसे दोहरी चोट दी है.

जबलपुर में बाल विवाह का मामला (ETV BHARAT)

13 साल की लड़की की शादी

जब शादी हुई तब गांव के लोग मौजूद रहे होंगे लेकिन किसी ने शादी को नहीं रोका. बाद में इस बात की शिकायत महिला बाल विकास के अधिकारियों को मिली. जिसके बाद महिला बाल विकास की अधिकारी मौके पर पहुंची, उन्होंने तसदीक की तो पाया कि वाकई में लड़की की उम्र मात्र 13 साल है और उसके माता-पिता ने उसकी शादी कर दी है. महिला बाल विकास की अधिकारियों ने इस बात की शिकायत पनागर थाने में की है. पनागर थाना प्रभारी ने शारदा एक्ट के तहत लड़की के माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

अधिकारी-पुलिस ने किया नाबालिग का नाम सर्वजनिक

इस मामले में महिला बाल विकास की अधिकारी और पुलिस की भी लापरवाही सामने आ रही है. दरअसल बाल विवाह के मामले में नाबालिग बच्चों का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता. लेकिन महिला बाल विकास की अधिकारी और पुलिस ने मीडिया को देते वक्त 13 साल की बच्ची का नाम सर्वजनिक कर उसकी पहचान जाहिर कर दी. जो पुलिस-प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है.

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18 साल से पहले लड़की की शादी कानूनन अपराध

आज लगभग हर आदमी को इस बात की जानकारी है कि 18 साल के पहले किसी लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए. कानून के नजरिए से भी यह बात ठीक है और लड़की की समझ और शारीरिक विकास के अनुसार भी. लेकिन इसके बाद भी समाज का एक ऐसा हिस्सा है जहां इस कानून की जानकारी लोगों को नहीं है. बेशक यह लोग सजा के पात्र हैं, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी उस समाज की भी है जो इस शादी के आसपास रहा होगा.

Last Updated : May 25, 2024, 10:20 AM IST
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