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फाइनेंस कंपनी के गुर्गों ने बीच सड़क वाहन मालिक और ड्राइवर को पीटा, गाड़ी ले जाने की कोशिश, जानिए क्या है नियम - hooliganism of finance company

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Apr 3, 2024, 7:48 PM IST

HOOLIGANISM OF FINANCE COMPANY
HOOLIGANISM OF FINANCE COMPANY

धनबाद में फाइनेंस कंपनी पर अपने गुर्गों से पिटवाने और गाड़ी को जबरन ले जाने की कोशिश का आरोप लगा है. इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है.

पीड़ित और सिटी एसपी का बयान

धनबाद: जिले के एनएच 19 दिल्ली हावड़ा मार्ग में फाइनेंस कंपनी के गुर्गों की दबंगई दिखाई दी. बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के संत निरंकारी चौक के पास फाइनेंस कंपनी के गुर्गों ने जमकर उत्पात मचाया. इन्होंने दो लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया. इस दौरान बरवाअड्डा धनबाद मुख्य पथ पर अफरातफरी मच गई.

पीड़ित युवक ने बताया कि वह गिरिडीह से सामान लोड कर एक पिकअप वैन से कृषि बाजार समिति बरवाअड्डा आ रहा था. इसी दौरान एक काली फिल्म लगी चार पहिया वाहन से कुछ लोग उतरे और किश्त बकाया होने की बात कहते हुए पैसों की मांग करने लगे. बाद में दोनों के बीच कुछ बहस हुई. जिसके बाद वे लोग पिकअप में सवार लोगों के साथ मारपीट करने लगे. इसके साथ ही गाड़ी मालिक हर्ष उर्फ शिवदत्त यादव के साथ मारपीट करते हुए फाइनेंस कर्मी के गुर्गों ने उन्हें गाड़ी से उतार दिया और जबरन गाड़ी लेकर जाने लगे.

घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. हालांकि इस दौरान भी फाइनेंस कंपनी के गुर्गे पिकअप वैन के चालक और उसके साथी के साथ मारपीट करते रहे और पुलिस मूकदर्शक बनी रही. मामला बढ़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और वैन चालक और उसके साथी कोलडीहा गिरिडीह निवासी हर्ष यादव को गुर्गों के चंगुल से बचाया.

इस संबंध में गाड़ी मालिक शिवदत्त यादव ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी है. थाना में दिए आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया कि एचडीबी फाइनेंस कंपनी के इंद्रजीत सिंह और उसके 20-25 गुर्गों ने उनकी गाड़ी रोककर चालक और उसके साथी के साथ मारपीट की. इस दौरान उन्होंने चालक और उनके साथी को घायल कर दिया. यही नहीं उन्होंने जबरन गाड़ी ले जाने का भी प्रयास किया.

पूरे मामले में सिटी एसपी अजीत कुमार ने कहा कि किसी भी फायनेंसर अथवा वाहन फाइनेंस करने वाली कंपनी मसल्स मैन के माध्यम से रिकवरी नहीं कर सकती है. उसके लिए नियम है कि स्थानीय पुलिस के सहयोग से मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वाहन जब्त करें. वरना पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. इस मामले की भी गंभीरता पूर्वक विचार कर, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात सीटी एसपी ने कही है.

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