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नौकरी नहीं मिल रही और खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सरकार की योजना का उठाइये लाभ - Pradhan Mantri Rozgar Yojana

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2024, 7:28 PM IST

Pradhan Mantri Rozgar Yojana : क्या पढ़ें लिखे होने के बाद भी नौकरी की तलाश में सालों से दर-दर भटक रहे हैं? क्या अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस शुरु करने के लिए फंड नहीं है. तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से दी जा रही है यह बड़ी सुविधा. जानिए क्या है ?

Pradhan Mantri Rozgar Yojana
क्या है PMRY स्कीम ? (ETV Bharat)

हैदराबाद : बेरोजगारी को भारत के विकास के लिए अभिशाप माना जाता है, खासकर शिक्षित बेरोजगार युवा जो काम ना मिलने के कारण निराश हो जाते हैं, उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है. देश में वर्तमान में बहुत से युवा बेरोजगारी मार झेल रहे है. ऐसे में इस बेरोजगारी से निपटने के लिए एकमात्र समाधान स्वरोजगार है. इसी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 1993 को एक नई योजना प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) की घोषणा की.

क्या है PMRY स्कीम ?
यह स्कीम पूरे देश में महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर के दिन पर शुरू की गई थी. PMRY स्कीम का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए आसान सब्सिडी वाली वित्तीय सहायता प्रदान करना था. यह योजना जबरदस्त सफल रही और इसने युवाओं का ध्यान खींचा. बता दें, इस योजना का उद्देश्य उद्योग, सेवा और व्यवसाय क्षेत्रों में स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने में योग्य युवाओं की सहायता करना है.

PMRY योजना के तहत, केंद्र सरकार योग्य उम्मीदवारों को व्यवहार्य उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय रूप से सशक्त बनाती है. इससे शिक्षित बेरोजगारों को आजीविका का स्रोत ढूंढने में मदद मिलती है और विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यापार क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं.

विशेषताएं
प्रधानमंत्री रोजगार योजना को केंद्र सरकार प्रायोजित करती है. यह 2 लाख रुपये की कुल लागत वाली परियोजनाओं में सहायता करता है. यदि व्यवसाय क्षेत्र में हैं, और यदि सेवा या उद्योग क्षेत्र में हैं तो 5 लाख रुपये. यह योजना परियोजना के 15 फीसदी तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जो प्रति उद्यमी 7,500 रुपये की सीमा के अधीन है. बैंक उद्यमी से प्रोजेक्ट लागत का 5 फीसदी-16.25 फीसदी मार्जिन मनी के रूप में मांग सकते हैं.

आप 1 लाख रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं और साझेदारी के मामले में, छूट प्रति भागीदार 1 लाख रुपये है। इसकी पुनर्भुगतान अवधि 3 से 7 वर्ष तक होती है. इसके अलावा, पीएमआरवाई योजना एक ऋण स्थगन अवधि देती है, जो आपको 3 से 7 वर्षों में भुगतान शुरू करने से पहले अपने उद्यम से कमाई करने की अनुमति देती है. आपको 15 से 20 दिनों की अवधि के लिए प्रशिक्षण ऑफर किया जाता है ताकि आप सफलतापूर्वक अपना व्यावसायिक उद्यम स्थापित कर सकें.

लघु उद्योग, ग्रामीण और कृषि, उद्योग मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त (लघु उद्योग), सीधे इस योजना को संभालते हैं. राज्य स्तरीय पीएमआरवाई टीम हर तिमाही योजना की प्रगति की निगरानी करती है.

PMRY के लिए योग्यता
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित मानदंडों के तहत पात्र होना होगा:

  • आयु: आपको 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा में एक शिक्षित आवेदक होना चाहिए. हालांकि, यदि आप एससी/एसटी वर्ग से हैं, महिला हैं, पूर्व सैनिक हैं, या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो आपको आयु सीमा में 10 साल की छूट मिलती है. इसी तरह, सात उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए, आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी गई है, और एससी/एसटी, महिलाओं या शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों और पूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 साल है.
  • शिक्षा: आपको 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुमोदित संस्थान में किसी भी ट्रेड में कम से कम 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी.
  • आय: आपके जीवनसाथी सहित आपकी वार्षिक आय 40,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसी तरह, आपके माता-पिता की आय भी इस सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • आवासीय स्थिति: आपको लगातार कम से कम 3 वर्षों से अपने इलाके में स्थायी रूप से रहना चाहिए.
  • उधारकर्ता की स्थिति: लोन लेने वाले पर अतीत में किसी लोन पर चूक नहीं होनी चाहिए या किसी अन्य सब्सिडी से जुड़ी सरकारी योजना के माध्यम से लोन नहीं लिया होना चाहिए.

PMRY के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

PMRY के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि

  1. जन्म प्रमाण पत्र, एसएससी/एचएससी मार्कशीट
  2. कम से कम 3 वर्षों से निवासी होने का प्रमाण, जैसे की राशन कार्ड
  3. आय का प्रमाण पत्र, मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया
  4. उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रमाणपत्र
  5. ड्राइविंग लाइसेंस
  6. तकनीकी एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  7. आपके प्रोजेक्ट प्रस्ताव की एक प्रति

आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं-

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • ऑफिसियल प्रधानमंत्री रोजगार योजना वेबसाइट www.pmrpy.gov.in पर जाएं
  • योजना के लिए आवेदन फाइल डाउनलोड करें और इसे सही और प्रासंगिक जानकारी के साथ भरने के लिए आगे बढ़ें
  • आवश्यक दस्तावेजों को छवियों के रूप में स्कैन और अपलोड करें और उन्हें भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें.
  • भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को वांछित डॉक्यूमेंट के साथ संबंधित बैंक में जमा करें. सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, बैंक नियत समय में लोन के डिटेल के साथ आपसे संपर्क करेगा.

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