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चारधाम यात्रा: परिवहन विभाग ने 8 राज्यों को जारी की एडवाइजरी, इस समय नहीं होगी यात्रा, ड्राइवर भी जानें क्या करना है क्या नहीं - Uttarakhand Chardham Yatra 2024

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 1, 2024, 2:12 PM IST

Updated : May 1, 2024, 3:08 PM IST

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उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 को लेकर परिवहन विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, जो कई राज्यों को भेजी गई है. एडवाइजरी में साफ किया गया है कि पर्वतीय मार्गों में रात 10 बजे से सुबह चार बजे तक वाहनों की आवाजाही नहीं होगी. इसके अलावा सभी कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य हैं.

देहरादून: गंगोत्री-यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही दस मई से उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर सभी विभाग अपनी-अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं. स्वास्थ्य विभाग के बाद अब उत्तराखंड परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा 2024 को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जो आठ राज्यों को भेजी गई है.

उत्तराखंड परिवहन विभाग की तरफ से चारधाम यात्रा 2024 को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि चारधाम यात्रा में भारी वाहन और ट्रैक्टर-ट्रॉली को अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि कोई इस तरह के वाहन लेकर चारधाम यात्रा पर जाता है तो उसके वाहन सीज कर दिए जाएंगे.

उत्तराखंड के परिवहन आयुक्त अरविंद सिंह हयांकी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश और चंडीगढ़ को एडवाइजरी जारी की है. इसके अलावा कैब और मैक्सी में म्यूजिक सिस्टम को प्रतिबंधित किया गया है. वहीं टूरिस्ट बसों में तभी म्यूजिक सिस्टम चलाया जा सकेगा जब उसका नियंत्रण कंडक्टर के पास होगा.

चारधाम यात्रा मार्ग पर जाने वाली बसों की लंबाई 8750 मिमी, चौड़ाई 2570 और ऊंचाई 4000 मिमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इससे बड़ी बसों को पर्वतीय मार्गों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं आगजनी की घटनाओं को देखते हुए गाड़ियों में बड़ी बैटरी या एलपीजी सिलेंडर के ले जाने पर रोक रहेगी. इसके अलावा गाड़ी में लकड़ी का गुटका होगा चाहिए, ताकि ढलानों पर वाहनों को पार्क करने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए.

इसके अलावा वाहनों में डस्टबिन रखना अनिवार्य है, ताकि यात्री सड़कों पर कचरा न फेंके. वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स रखना अनिवार्य है. इसके साथ ही पर्वतीय मार्गों पर रात 10:00 बजे से सुबह 4:00 बजे तक यात्रा प्रतिबंधित रहेगी. साथ ही ड्राइवर चप्पल पहनकर भी वाहन नहीं चलाएगा.

चारधाम यात्रा के नियमों के अनुसार सभी सार्वजनिक वाहनों को ग्रीनकार्ड और ट्रिपकार्ड लेना अनिवार्य है. उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और वाहन चालकों के लिए भी परिवहन विभाग ने एडवाइजरी में क्या करें, क्या ना करें कि इस जानकारी दी गई है. जिसके तहत पर्वतीय मार्गों पर कुशल और प्रशिक्षित वाहन चालकों के साथ ही यात्रा करें, निजी वाहनों को किराए पर लेकर यात्रा न करें. वाहनों को खाई की ओर पार्क ना करें. चालक लगातार वाहन ना चलाएं बल्कि विश्राम भी करें. वाहनों को प्राकृतिक स्रोतों के पानी में न धोएं. यात्रा के लिए पर्यटन विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर ट्रिपकार्ड लें, सभी कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य है.

2 मई को होगा मॉक ड्रिल: चारधाम यात्रा को लेकर NDMA और USDMA की बैठक हुई. इस दौरान मेजर जनरल सुधीर बहल ने ईटीवी भारत से भी बात की. उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान आपदा स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर 2 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान सेफ्टी चेक और अन्य संसाधनों का परीक्षण किया जाएगा. इस दौरान रेस्क्यू फोर्स आपसी समन्वय बनाकर सारे कंफ्यूजन क्लियर करेंगी. इस टेबल टॉप बैठक में इंडियन एयर फोर्स और आर्मी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. ताकि किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर कोई डिले ना हो. उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 की तैयारियों को लेकर NDMA (National Disaster Management Authority) और USDMA (Uttarakhand State Disaster Management Authority) की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा. दो मई को उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 को लेकर मॉल ड्रिल में आपदा की स्थित में उससे निपटने का परीक्षण किया जाएगा.

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Last Updated :May 1, 2024, 3:08 PM IST
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