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पलानी मंदिर गिरिवलम पथ तक पहुंचने के लिए पार्किंग प्रदान करें: एचसी

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By ANI

Published : Mar 13, 2024, 1:54 PM IST

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Dhandayuthapani Swamy Temple : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने पलानी नगर पालिका, पुलिस अधिकारियों और धनदायुथपानी स्वामी मंदिर प्रबंधन को वाहनों की पार्किंग के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भक्त बिना किसी कठिनाई के डिंडीगुल के पलानी में मंदिर के गिरिवलम पथ तक पहुंच सकें, खासकर उत्सव के दौरान.

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मंदिर, नगर पालिका और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे भक्तों के लिए वाहन पार्किंग की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें ताकि वे डिंडीगुल जिले के पलानी में धनदायुथपानी स्वामी मंदिर के गिरिवलम पथ तक बिना किसी कठिनाई के पहुंच सकें.

अदालत ए राधाकृष्णन की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी. जिसमें गिरिवलम पथ के आसपास अतिक्रमण हटाने से संबंधित पहले के आदेश का पालन न करने की शिकायत की गई थी. इससे पहले कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की निगरानी और स्थायी समाधान के लिए सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया था. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अभी भी रास्ते में दुकानों के रूप में अतिक्रमण है, जिसे हटाया जाना बाकी है.

हालांकि, राजस्व अधिकारियों ने कहा कि उन अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें 14 मार्च या उससे पहले परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. मंदिर के संयुक्त आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी ने जल संसाधन विभाग से दक्षिणी गिरिवलम पथ में वैयापुरी नहर के उत्तरी किनारे पर आवासीय अतिक्रमण हटाने की मांग की.

मंदिर के वकील ने प्रस्तुत किया कि पहले के निर्देशों के अनुसार, पंचामिर्थम स्टालों को हटा दिया गया है और उक्त स्थानों का उपयोग भक्तों को आरओ पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा. न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति आर विजयकुमार की खंडपीठ ने अधिकारियों को पथ पर अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों पर और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राजस्व मंडल अधिकारी ने दुकान मालिकों की ओर से रास्ते के माध्यम से उनकी पट्टा भूमि में प्रवेश और निकास के लिए किए गए अनुरोध पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, न्यायाधीशों ने समिति को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. सुनवाई 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई.

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