ETV Bharat / bharat

अनुभव मोहंती की बढ़ी मुश्किलें, सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी - NBW against MP Anubhav Mohanty

author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2024, 4:26 PM IST

Updated : May 13, 2024, 5:05 PM IST

NBW on MP Anubhav Mohanty: अभिनेता से नेता बने अनुभव मोहंती के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है. वह पुरीघाट पुलिस स्टेशन में उनकी पूर्व पत्नी वर्षा प्रियदर्शनी द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में आरोप तय करने के लिए बार-बार उपस्थित होने में विफल रहे.

NBW AGAINST MP ANUBHAV MOHANTY
पूर्व पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी उत्पीड़न मामले में सांसद अनुभव मोहंती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी (ETV Bharat File Photo)

कटक: एक चौंकाने वाले मामले में, कटक की विशेष जेएमएफसी अदालत ने अभिनेता सह राजनेता केंद्रपाड़ा सांसद अनुभव मोहंती के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है. वह पुरीघाट पुलिस स्टेशन में उनकी पूर्व पत्नी अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शनी द्वारा दायर घरेलू हिंसा मामले के संबंध में आरोप तय करने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए. कोर्ट ने पुरीघाट आईआईसी को अनुभव को पेश करने और 23 मई, 2024 तक वारंट निष्पादित करने का आदेश दिया है.

वर्षा प्रियदर्शनी ने 19 दिसंबर 2020 को सांसद अनुभव मोहंती के खिलाफ पुरीघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. वर्षा ने बताया कि 'अनुभव के दो कर्मचारियों ने उन्हें जबरदस्ती कटक स्थित अभिनेता के आवास के एक कमरे में कैद कर दिया. उन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. दो कर्मचारी बिना इजाजत उनके कमरे में घुसे और वीडियो बनाई'.

इसके बाद पुलिस ने वर्षा की शिकायत के आधार पर मोहंती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. मामला कटक जेएमएफसी अदालत में लंबित था. 8 मई को अनुभव को कोर्ट से समन भेजा गया था. वह अदालत में पेश नहीं हो रहे थे. इस मामले पर आज सुनवाई होनी थी. चूंकि अनुभव उपस्थित नहीं हुए और अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर की, तो अदालत ने पुरीघाट आईआईसी को अनुभव को पेश करने और 23 मई, 2024 तक वारंट निष्पादित करने का आदेश दिया.

पढ़ें: ओडिशा में संक्रामक बीमारी रूबेला के दो मरीज मिले, गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की सलाह

Last Updated :May 13, 2024, 5:05 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.